इंदौर. मध्यप्रदेश के खरगौन जिले के मंडलेश्वर की अदालत ने भीकनगांव के पशु चिकित्सक को भ्रष्टाचार का दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और 2,500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया. पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) अरुण मिश्रा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश उषा गेडाम ने पशु चिकित्सक एसआर कनासिया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है. पशु चिकित्सक को 15 मार्च 2013 को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
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घूसखोर पशु चिकित्सक को तीन साल की सजा
इंदौर. मध्यप्रदेश के खरगौन जिले के मंडलेश्वर की अदालत ने भीकनगांव के पशु चिकित्सक को भ्रष्टाचार का दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और 2,500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया. पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) अरुण मिश्रा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश उषा गेडाम ने पशु चिकित्सक एसआर कनासिया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम […]
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