रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला के छह दोषियों को शुक्रवार को जमानत दे दी जिन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने की अपील की थी.
दोषियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर. आर. प्रसाद की पीठ ने इस आधार पर उन्हें जमानत दे दी कि उन्हें जितने समय की सजा दी गई थी उसकी आधी आधी अवधि उन्होंने पहले ही पूरी कर ली है.
बहरहाल राजद के पूर्व सांसद आर. के. राणा को जमानत नहीं मिली क्योंकि अदालत ने उनसे निचली अदालत में अपील करने को कहा.
जिन लोगों को जमानत मिली है उनमें पूर्व क्षेत्रीय निदेशक (पशुपालन विभाग) ओमप्रकाश दिवाकर, चारा आपूर्तिकर्ता राजेश कुमार सिन्हा, पूर्व बजट अधिकारी बी. बी. प्रसाद, पूर्व कोषागार सहायक भानुकर दुबे, कोषागार लेखापाल बालकृष्ण दूबे और चारा आपूर्तिकर्ता नरेश प्रसाद सिन्हा शामिल हैं.