रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गुरुवार को सेल के माइनिंग लीज नवीकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.अदालत ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि लीज नवीकरण के मामले में दो सप्ताह के अंदर निर्णय लिया जाये. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने लीज नवीकरण के मुद्दे पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के रवैये से पूरा देश आहत है.
सब कुछ ठप हो गया है. विलंब की वजह से राज्य सरकार व सेल को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है. सेल सार्वजनिक उपक्रम है. इसके बारे में फैसला लेने में विलंब करना उचित नहीं है.अदालत ने पूछा कि सरकार की कार्यशैली से जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सेल द्वारा आयरन ओर माइनिंग लीज समाप्त करने के राज्य सरकार के आदेश को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. सरकार के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया है.