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सेल के माइनिंग लीज पर सरकार को निर्णय लेने का निर्देश

सरकार के रवैये से पूरा देश आहत : झारखंड हाइकोर्टराज्य सरकार से जवाब मांगानिर्णय लेने के लिए सरकार को दिया दो सप्ताह का समयमामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगीरांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गुरुवार को सेल के माइनिंग लीज नवीकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत […]

सरकार के रवैये से पूरा देश आहत : झारखंड हाइकोर्टराज्य सरकार से जवाब मांगानिर्णय लेने के लिए सरकार को दिया दो सप्ताह का समयमामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगीरांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गुरुवार को सेल के माइनिंग लीज नवीकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि लीज नवीकरण के मामले में दो सप्ताह के अंदर निर्णय लिया जाये. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने लीज नवीकरण के मुद्दे पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के रवैये से पूरा देश आहत है. सब कुछ ठप हो गया है. विलंब की वजह से राज्य सरकार व सेल को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है. सेल सार्वजनिक उपक्रम है. इसके बारे में फैसला लेने में विलंब करना उचित नहीं है. अदालत ने पूछा कि सरकार की कार्यशैली से जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सेल द्वारा आयरन ओर माइनिंग लीज समाप्त करने के राज्य सरकार के आदेश को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. सरकार के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया है. क्या है मामलासरकार ने पश्चिम सिंहभूम के गुआ के दुर्गाईबरु में 1445.756 हेक्टेयर भूमि पर आयरन ओर की माइंस सेल को दी थी. उक्त माइंस 22.2.1949 को 30 वर्ष के लिए सेल को लीज पर दिया गया. लीज की अवधि 22.2.1979 में समाप्त हो गयी. दोबारा नवीनीकरण किया गया, जो फरवरी 2009 में समाप्त होना था. इसके पहले ही फरवरी 2008 में सेल ने लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया, लेकिन नवीनीकरण नहीं किया गया. इस बीच केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर एक्ट में संशोधन कर दिया गया. पहले नियम था कि आवेदन लंबित रहने की स्थिति में उसे डिम्ड एक्सटेंशन माना जायेगा. संशोधित कर यह कहा गया कि यह डिम्ड एक्सटेंशन सिर्फ पहले नवीकरण पर लागू होगा. इसके बाद राज्य सरकार ने 3.9.2014 व 4.9.2014 को लीज समाप्त कर दिया. आठ अक्तूबर को सरकार ने सरकुलर जारी किया, जिसमें 28 कंडिका शामिल की गयी. कहा गया कि इसे स्वीकार करने पर लीज पर विचार किया जा सकता है.

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