रांची : मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का संशोधित प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की सहमति के लिए आ सकता है. संशोधित प्रस्ताव में उक्त योजना के लाभुकों के लिए आय की सीमा सालाना 72 हजार से बढ़ा कर आठ लाख रुपये करने की योजना है. इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी लाभुकों को आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा. अब सबके लिए अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीअो) की अोर से जारी आय प्रमाण पत्र को योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी किये जाने का प्रस्ताव है.
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आज कैबिनेट, आ सकता है सीएम गंभीर बीमारी उपचार योजना का संशोधित प्रस्ताव
रांची : मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का संशोधित प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की सहमति के लिए आ सकता है. संशोधित प्रस्ताव में उक्त योजना के लाभुकों के लिए आय की सीमा सालाना 72 हजार से बढ़ा कर आठ लाख रुपये करने की योजना है. इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी लाभुकों को […]
पहले इस योजना के तहत तीन बीमारियों के लिए ही लाभुकों को पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाती थी. अब इसमें एसिड अटैक (तेजाब हमले से पीड़ित) से पीड़ित के इलाज को भी जोड़ा गया है.यानी अब किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर (75 फीसदी या अधिक खराबी), कैंसर व एसिड अटैक से पीड़ित को उपचार योजना के दायरे में लाने की योजना है. जहां तीन बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये सहायता राशि मिलेगी.
एसिड अटैक के पीड़ित के लिए नयी व्यवस्था
एसिड अटैक के पीड़ित के इलाज के लिए सहायता राशि असीमित हो सकती है. प्रस्ताव के मुताबिक पांच लाख रुपये तक की सहायता जहां तेजाब हमले में पीड़ित को तत्काल मिल जायेगी, वहीं अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य की अध्यक्षता वाली कमेटी का अनुमोदन जरूरी होगा. इसके साथ ही नये प्रस्ताव में यह बात भी जोड़ी गयी है कि तेजाब पीड़ित किसी भी अस्पताल में तत्काल भर्ती हो सकता है या हो सकती है.
संबंधित अस्पताल को तत्काल उसका इलाज शुरू करना होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत सहायता राशि का इंतजार नहीं करना है. जबकि अन्य बीमारियों के इलाज से पहले सहायता राशि की स्वीकृति लेनी पड़ती है.
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