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रांची :मध्याह्न भोजन के लिए तीन माह की ही एडवांस राशि दी जायेगी

मध्याह्न भोजन योजना के संचालन को लेकर निर्देश रांची : मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के लिए स्कूलों को तीन माह की ही अग्रिम (एडवांस) राशि दी जायेगी. इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया है. झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. सभी जिला शिक्षा […]

मध्याह्न भोजन योजना के संचालन को लेकर निर्देश
रांची : मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के लिए स्कूलों को तीन माह की ही अग्रिम (एडवांस) राशि दी जायेगी. इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया है. झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को विद्यालयों को तीन माह के लिए ही अग्रिम राशि देने को कहा गया है. कक्षा एक से पांच व छह से आठ के विद्यार्थी के लिए राशि के अनुरूप ही भुगतान करने को कहा गया है.
मध्याह्न भोजन को लेकर जिला व प्रखंड स्तर की स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में व्यय की मासिक समीक्षा करने को कहा गया है. राशि निकासी पंजी को लेकर प्रारूप जारी किया गया है.
जिसमें एक माह में औसत मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, मासिक राशि की आवश्यकता, उपलब्ध राशि व प्रस्तावित निकासी की जानकारी देने को कहा गया है निकासी पंजी पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, संयोजिका व अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना अनिवार्य किया गया है. रोकड़ पंजी का भी नियमानुसार संधारण करने को कहा गया है.
स्कूलों को सीधे राशि देने की तैयारी : मध्याह्न भोजन योजना के तहत दी जाने वाली राशि अब सीधे स्कूलों के बैंक खाते में दी जायेगी. इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. अब तक स्कूलों को दी जाने वाली राशि पहले जिला को भेजी जाती थी. जिला स्तर से राशि विद्यालयों को दी जाती थी.
इसके अलावा पूरी योजना की निगरानी केंद्रीयकृत रूप से की जायेगी. इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है. मध्याह्न भोजन के लिए रसोइयों को मिलने वाला मानदेय भी अब राज्य स्तर से ही बैंक खाता में दिया जायेगा. यह निर्णय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन राशि के लेखा संधारण में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए लिया गया है.
विद्यालयों में लेखा संधारण में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है. विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष व संयोजिका द्वारा अधिक राशि की निकासी करने का मामला सामने आया है. राशि की निकासी के बाद इसका समायोजन भी समय पर नहीं किया जाता है. इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

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