रांची : फौजी की हत्या के मामले में सात अभियुक्तों को उम्रकैद

Updated at : 14 Jun 2019 8:46 AM (IST)
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रांची : फौजी की हत्या के मामले में सात अभियुक्तों को उम्रकैद

रांची : नाली को लेकर हुए विवाद में पूर्व फौजी केश्वर राय की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में सात अभियुक्तों को एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा पाने वालों में अभिषेक चौधरी, रूपेश चौधरी, नीरज चौधरी, रितेश विश्वकर्मा, संतोष चौधरी, गोलू जायसवाल एवं प्रकाश सिंह शामिल हैं. […]

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रांची : नाली को लेकर हुए विवाद में पूर्व फौजी केश्वर राय की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में सात अभियुक्तों को एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है.
सजा पाने वालों में अभिषेक चौधरी, रूपेश चौधरी, नीरज चौधरी, रितेश विश्वकर्मा, संतोष चौधरी, गोलू जायसवाल एवं प्रकाश सिंह शामिल हैं. अदालत ने अभियुक्तों को 11 जून को हत्या अौर आर्म्स एक्ट की धाराअों के तहत दोषी करार दिया था. अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इनमें तीन अभियुक्त नीरज, अभिषेक एवं रूपेश घटना के बाद से ही जेल में हैं. जबकि शेष अभियुक्त जमानत पर थे.
केश्वर राय की हत्या 16 अक्तूबर 2013 को की गयी थी. हत्या के विरोध में उनके परिजन और मुहल्ले के लोगों ने अगले दिन शव के साथ किशोरगंज चौक को जाम किया था. गृह विभाग ने 13 नवंबर 2013 को दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त एवं आइजी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी.
गौरतलब है कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के न्यू मधुकम, चूना भट्ठा रोड नंबर चार निवासी पूर्व फौजी केश्वर राय के परिवार के साथ नाली विवाद को लेकर पहले मारपीट की गयी. इसके बाद फौजी के घर में घुसकर उसकी दोनाली बंदूक छीनकर उसी से फायरिंग की गयी. फायरिंग में पूर्व फौजी केश्वर राय की मौत हो गयी थी.
जबकि फौजी के रिश्तेदार रवींद्र चंद्र राय सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इस मामले में कृति चंद्र राय ने थाना में केस दर्ज कराया था. इस वाद में 26/5/14 को आरोप गठन किया गया था जबकि अभियोजन की अोर से 10 गवाही करायी गयी थी. सूचक की अोर से अधिवक्ता अोपी गौरव ने मामले में पैरवी की.
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