रांची : 20 हजार से अधिक चुनाव खर्च का नकद भुगतान करने पर पाबंदी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :10 Apr 2019 8:17 AM (IST)
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रांची : लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव खर्च के लिए 20 हजार रुपये तक का ही नकद भुगतान किसी व्यक्ति या फर्म को कर सकता है. चुनाव आयोग ने इससे अधिक के नकद भुगतान की अनुमति नहीं दी है. इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन व्यय के मकसद से […]
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रांची : लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव खर्च के लिए 20 हजार रुपये तक का ही नकद भुगतान किसी व्यक्ति या फर्म को कर सकता है. चुनाव आयोग ने इससे अधिक के नकद भुगतान की अनुमति नहीं दी है.
इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन व्यय के मकसद से खोले गये बैंक खाते से ही करना है. 20 हजार से अधिक राशि का भुगतान रेखांकित अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस या एनइएफटी के माध्यम से ही करना होगा. प्रत्याशी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्यय का लेखा बैंक खाता विवरणी की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करना अनिवार्य है.
चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा रखने के लिए अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य किया है. अभ्यर्थी को नामांकन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से अलग खाता खोल कर नामांकन दाखिल करने के दौरान रिटर्निंग अफसर को इसकी लिखित जानकारी देनी है.
बैंकों और डाकघरों को प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थी का खाता खोलने के निर्देश दिये गये हैं. अगर किसी अभ्यर्थी ने खाता नहीं खोला है या इसकी सूचना नामांकन करने के दौरान नहीं दी हो, तो रिटर्निंग अफसर प्रत्याशी को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए नोटिस जारी करेंगे.
राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी एल खियांग्ते ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा रखने के लिए अभ्यर्थी स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त बैंक खाता खोल सकता है. लेकिन, यह बैंक खाता अभ्यर्थी के किसी पारिवारिक सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं खोला जा सकता है. खाता निर्वाचक अभिकर्ता के साथ ही खोला जाना है.
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी का बैंक खाता खोलने को लेकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की कोई बाध्यता नहीं है. अभ्यर्थी राज्य के किसी भी क्षेत्र में निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा रखने के लिए बैंक खाता खोल सकता है. बैंक खाता किसी भी सार्वजनिक बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है. श्री खियांग्ते ने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन खर्च अलग बैंक खाता के माध्यम से ही किये जायेंगे.
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