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रांची : विशेष शिविर आज, मतदाता सूची में जोड़े जायेंगे नाम, बीएलओ का प्रशिक्षण कल से
सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान केंद्रों में तैनात रहेंगे बीएलओ रांची : अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आपके पास एक और मौका है मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का. जिला प्रशासन की ओर से रांची के सभी मतदान केंद्रों में […]
सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान केंद्रों में तैनात रहेंगे बीएलओ
रांची : अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आपके पास एक और मौका है मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का.
जिला प्रशासन की ओर से रांची के सभी मतदान केंद्रों में 24 मार्च को शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसमें बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे. 24 मार्च को रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों में आयोजित शिविर में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने से संबंधित आवेदन दे सकते हैं. आवेदन में मांगे गये दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-6 भर कर बीएलओ को देना होगा. लोग प्रपत्र-6 बीएलओ के पास से प्राप्त कर सकते हैं. 12 अभिलेखों के बारे में भी दी जायेगी जानकारी : जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड नहीं है, वे आयोग द्वारा जारी 12 अभिलेखों को दिखा कर वोट दे सकते हैं. इस बार शिविर में आनेवाले मतदाताओं को उन 12 अभिलेखों की भी जानकारी दी जायेगी, जिसे दिखाकर वे वोट दे सकेंगे.
सभी बीएलओ व सुपरवाइजर को निर्देश दिया गया है कि वे मतदान केंद्र में मौजूद रह कर मतदाताओं को मतदान से संबंधित आवश्यक जानकारियां दें. जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे सभी बीएलओ को अपने स्तर से निर्देशित करें कि वो 24 मार्च को अपने-अपने मतदान केंद्रों में उपस्थित रहें. साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे बीएलओ को आवंटित बूथों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपे.
बीएलओ का प्रशिक्षण कल से
रांची : रांची जिला के सभी बीएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 मार्च से समाहरणालय के ब्लॉक बी के कमरा नंबर 505 में शुरू हो रहा है. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 मार्च तक चलेगा. कार्यक्रम रांची नगर निगम व प्रखंड स्तर पर आयोजित किया जा रहा है. प्रशिक्षण के लिए बूथवार सूची तैयार कर ली गयी है. तीन दिनों तक चलनेवाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिन व समय अलग-अलग निर्धारित है. प्रशिक्षण दिन के 10.30 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगा. सभी बीएलओ को प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद रहने का निर्देश उपायुक्त राय महिमापत रे ने दिया है.
28,219 मतदान केंद्रों पर रैंप की सुविधा बहाल
रांची : दिव्यांग मतदाताओं के लिए राज्य के 28219 मतदान केंद्रों पर रैंप की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है. राज्य में कुल 29,464 मतदान केंद्र हैं. मतदान कर्मियों और बीएलओ को दिव्यांग मतदाताओं के लिए नामित जिला नोडल अफसर प्रशिक्षित करेंगे. प्रत्येक जिले के लिए नामित दो मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जायेगा. दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर व्हील चेयर, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी के साथ सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं.
मालूम हो कि चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं को मताधिकार दिलाने के लिए सभी जिला निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के उप सचिव शब्बीर अहमद को स्टेट नोडल अफसर और समाज कल्याण विभाग की सहायक निदेशक श्वेता गुप्ता को स्टेट कॉर्डिनटेर नियुक्त किया गया है.
ब्रेल लिपि में तैयार कराये जा रहे हैं 15,831 वोटर स्लिप
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष रंजन ने बताया कि नेत्रहीन मतदाताओं के लिए राज्य में कुल 15831 वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में तैयार कराया जा रहा है.
जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट और वोटर्स गाइड का मुद्रण कराने का निर्देश दिया गया है. डमी बैलेट शीट हर मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराया जा रहा है. नेत्रहीन मतदाताओं को डमी बैलेट शीट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया से अवगत कराया जायेगा. उसके बाद वह चुनाव की प्रक्रिया समझ कर वोट डाल सकेंगे.
एसडीओ ने बैनर-पोस्टर हटवाये
रांची : आचार संहिता लगने के बाद ही उपायुक्त राय महिमापत रे ने सभी राजनीतिक दलों को स्पष्ट तौर पर कहा था कि शहर से सारे बैनर-पोस्टर हटा लें और बगैर अनुमति के किसी के आवास पर बैनर या पोस्टर न लगायें, लेकिन आज भी कई राजनीतिक दलों द्वारा बैनर-पाेस्टर नहीं हटाये गये. शनिवार को एसडीओ गरिमा सिंह ने खुद शहर में राजनीतिक दलों द्वारा लगाये गये बैनर व पोस्टरों को हटवाया. वहीं, कई लोगों के खिलाफ बैनर-पोस्टर नहीं हटाये जाने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज कराया गया है.
पहले दिन 93 आवेदनों की हुई जांच
रांची : बीमार और दिव्यांग होने के कारण चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने का आवेदन देने वालों की जांच शनिवार से शुरू कर दी गयी है.
पहले दिन शनिवार को 93 आवेदनों की जांच हुई. जांच के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राय महिमापत रे ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है. जिन लोगों ने अस्वस्थता का दावा करते हुए चुनाव कार्य से मुक्त रहने का आवेदन दिया है, मेडिकल बोर्ड उनकी जांच करेगी. ऐसे लोगों की मेडिकल जांच शुरू कर दी गयी है. यह जांच 26 मार्च तक सुबह 11 से तीन बजे तक की जायेगी. मेडिकल जांच रांची के सिविल सर्जन के नेतृत्व में बनी जांच टीम करेगी. सभी आवेदनों को उनमें संलग्न मेडिकल दस्तावेजों के साथ सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है.
उपायुक्त ने सभी आवेदकों को निर्धारित समय और तिथि को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद ही ऐसे आवेदकों को चुनाव में ड्यूटी दी जाये या नहीं, इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा. सिविल सर्जन को सभी की मेडिकल रिपोर्ट कार्मिक कोषांग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. पहले दिन 23 मार्च को 340100001 से 340105500 के बीच के पिन नंबर वाले आवेदनों की जांच की गयी.
मेडिकल जांच की तिथि और समय
दिनांक आवेदकों का पिन नंबर
25 मार्च 340105501 से 340110000 तक
26 मार्च 340110001 से 340116000 तक
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