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कैबिनेट ने लिया पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला, जानें अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में

नये प्रावधान को लागू करने के लिए अध्यादेश लायेगी सरकार शिक्षण संस्थानों में प्रावधानों को लागू करने के लिए संकल्प जारी िकया जायेगा रांची : कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से राज्य में नौकरियों […]

  • नये प्रावधान को लागू करने के लिए अध्यादेश लायेगी सरकार
  • शिक्षण संस्थानों में प्रावधानों को लागू करने के लिए संकल्प जारी िकया जायेगा
रांची : कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से राज्य में नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ कर 60 प्रतिशत हो गयी है. आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले से एसटी, एससी और ओबीसी के लिए पहले से चला आ रहा आरक्षण का प्रावधान प्रभावित नहीं होगा.शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के नये प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा संकल्प जारी किया जायेगा.
जबकि, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नये प्रावधान को लागू करने के लिए अध्यादेश लाया जायेगा. कैबिनेट ने नियुक्तियों के लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की. पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षित पद अगर नहीं भरे जा सके, तो अगले वर्ष उसे बैकलॉग के रूप में नहीं गिना जायेगा.
नौकरियों में आरक्षण की सीमा 60 प्रतिशत हुई
गरीबी की सीमा रेखा आठ लाख सालाना आमदनी तय
इनको नहीं मिलेगा लाभ : आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उनकी गरीबी की सीमा रेखा आठ लाख रुपये सालाना आमदनी निर्धारित की गयी है.
यानी, इससे अधिक आमदनी वाले सवर्णों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा. इसके अलावा जिसके पास पांच एकड़ या उससे अधिक जमीन हो, शहरी या किसी भी क्षेत्र में एक हजार वर्गफुट का फ्लैट हो, उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज आवासीय भूमि वाले सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा.
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पर मुहर
कैबिनेट ने 2,000 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पर स्वीकृति दी. योजना के तहत राज्य के किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से नगद राशि का भुगतान किया जायेगा. पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. योजना लागू करने का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2020-22 तक किसानों की आय दोगुना करना है. योजना का लाभ वैसे किसानों को नहीं मिलेगा, जो पूर्व या वर्तमान में किसी संवैधानिक पद पर हों.
केंद्र सरकार व राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री, लोकसभा और विधानसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्य, एकीकृत बिहार में विधान परिषद के सदस्य, नगर निगम व पंचायतों के अध्यक्ष को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों या उसके क्षेत्रीय इकाइयों में कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी भी योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं होंगे.
हालांकि, इस श्रेणी में चतुर्थ वर्ग के पदों पर कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को योजना का लाभ दिया जायेगा.वैसे पेंशनधारियों को भी योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा, जिनको 10,000 रुपये पेंशन मिलती हो. वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयकर देने वाले लोगों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए जैसे प्रोफेशनल्स भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
सरायकेला-खरसावां के मौजा गोपीनाथपुर में मिथिला मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.25 करोड़ रुपये के भुगतान पर 30 वर्षों के लिए जमीन लीज पर देने की अनुमति
भू-संपदा अधिनियम 2016 के प्रावधान के तहत रियल इस्टेट रेगुलेटरी फंड के गठन की स्वीकृति
एमजीएम मेडिकल कॉलेज, पलामू, हजारीबाग व दुमका में 500-500 बेड का अस्पताल भवन बनाने के लिए हुडको या अन्य संस्थानों से ऋण लेने की अनुमति
गैर सरकारी सहायता प्राप्त व अल्पसंख्यक प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों व कर्मचारियों के समान सांतवां वेतनमान और सुविधा देने का फैसला
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षकों व राजकीयकृत संस्कृत उच्च विद्यालय के शिक्षकों को झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग-दो में मर्ज करने का निर्णय
– भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त में संशोधन पर सहमति
– वन सेवा व डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के लिए निर्धारित उप विकास आयुक्तों के छह पद अब राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए आरक्षित करने की मंजूरी
– मेदिनीनगर नया सदर पुलिस अनुमंडल गुड़ई थाना, गोड्डा में मोतिया ओपी और मैथन पॉवर लिमिटेड ओपी बनाने की स्वीकृति
– पाटन को मेदिनीनगर थाना, दारू को सदर एसडीपीओ और बेती को अनगड़ा थाना में शामिल करने का फैसला
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान वित्त विभाग द्वारा मार्च 2015 में जारी अधिसूचना के आलोक में पुनरीक्षण का लाभ देने का निर्णय
स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति
विधानसभा के बजट सत्र के सत्रावसान की स्वीकृति
संविदा पर नियुक्त भूतात्विक विश्लेषकों को 35,400 रुपये देने की अनुमति
आम चुनाव के बाद भुगतान की तैयारी
राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत किसानों का निबंधन और सत्यापन आदि का काम पूरा करने के बाद लोकसभा चुनाव के पश्चात किसानों को नकद भुगतान किया जा सकेगा. हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना का लाभ चुनाव के पहले ही देने का प्रयास किया जा रहा है. किसानों को नकद राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जायेगी.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
केंद्र प्रायोजित नयी योजना ग्राम स्वराज अभियान आरंभ करने की मंजूरी
सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में जारी भत्ता से संबंधित आदेश में संशोधन मंजूर
बिवरेज कॉरपोरेशन द्वारा संचालित की जाने वाली शराब दुकानों का लाइसेंस फीस 50,000 से बढ़ा कर सात लाख रुपये करने का फैसला
रिम्स के डेंटल कॉलेज में सृजित पदों का पदनाम और वेतनमान में संशोधन की अनुमति
नियुक्ति नियमावली को शिथिल करते हुए शहीद प्रमोद कुमार की पत्नी नेहा त्रिपाठी को राजकीय पॉलिटेक्निक में नियुक्त करने का फैसला
नामकोम के कुटे टोली में 12.42 करोड़ के भुगतान पर आर्ट ऑफ लिविंग फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 30 वर्षों की लीज पर जमीन देने का निर्णय

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