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रांची : थानेदार ने अवैध बालू लदे दो ट्रकों को पकड़ा डीएमओ ने दी क्लीन चिट, फिर किया केस

Updated at : 21 Oct 2018 7:39 AM (IST)
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रांची : थानेदार ने अवैध बालू लदे दो ट्रकों को पकड़ा डीएमओ ने दी क्लीन चिट, फिर किया केस

रांची : हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में अवैध बालू के खेल में पुलिस महकमा और खनन विभाग आमने-सामने है. पुलिस की अगुआई बड़कागांव थाना प्रभारी परमानंद मेहरा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हैं जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) नितेश गुप्ता. थाना प्रभारी का कहना है कि उन्होंने 14 अक्तूबर की रात 10 बजे हहारो […]

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रांची : हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में अवैध बालू के खेल में पुलिस महकमा और खनन विभाग आमने-सामने है. पुलिस की अगुआई बड़कागांव थाना प्रभारी परमानंद मेहरा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हैं जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) नितेश गुप्ता.
थाना प्रभारी का कहना है कि उन्होंने 14 अक्तूबर की रात 10 बजे हहारो नदी घाट से बालू लदे दो ट्रकों को पकड़ा था, जिसमें अवैध तरीके से बालू ले जाया जा रहा था. ट्रकों के पास खनन विभाग द्वारा निर्गत चालान भी नहीं था. इसलिए प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
जबकि डीएमओ ने एसपी (हजारीबाग) को 15 अक्तूबर को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि हहारो नदी बालू घाट स्थल की जांच में वाहनों के परिचालन के साक्ष्य नहीं मिले. साथ ही थानेदार जिन दो ट्रकों पर अवैध बालू लदे होने की बात कह रहे हैं, उन ट्रकों का विभाग की ओर से चालान निर्गत है. मामले में एक पहलू यह भी है कि कारोबारी को क्लीन चिट देनेवाले डीएमओ ने ही कारोबारी के खिलाफ बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है. मामले में पक्ष जानने के लिए थानेदार से बात की गयी तो वे कन्नी काटते नजर आये.
वहीं नितेश गुप्ता ने भी फोन रिसीव नहीं किया. बता दें कि एनजीटी की तरफ से बालू घाटों से 15 सितंबर तक बालू के उठाव पर रोक लगी थी.
डीएमओ ने कहा, एडवांस में ट्रकों को निर्गत था चालान
उपरोक्त घटनाक्रम के खुलासे के बाद यह साफ हो गया कि नितेश गुप्ता ही ट्रकों को एडवांस में चालान निर्गत करते हैं. वह स्वयं भी इस बात को कबूल करते हैं.
हैरत की बात यह है कि 14 अक्तूबर की रात जिन दो ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा था, उसके एक दिन बाद 15 अक्तूबर को डीएमओ ने पत्रांक संख्या 1937 के माध्यम से हजारीबाग एसपी को रिपोर्ट भेजी थी. इसमें कहा था कि बड़कागांव थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर हहारो नदी से अवैध ढंग से बालू उत्खनन की जांच खान निरीक्षक अभिजीत मजूमदार द्वारा की गयी.
जांच में पाया गया कि मेसर्स अंकित राज सैंड स्टॉक यार्ड स्थल, मौजा – बरवाडीह पर लगभग 150 सीएफटी बालू पाया गया. लेकिन हहारो नदी के बालू घाट पर वाहनों के निशान नहीं पाये गये. जबकि यार्ड स्थल पर वाहनों के आवागमन के निशान मिले.
पूछताछ के दौरान यार्ड के समीप मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि रात करीब 10 से 11 बजे के बीच पुलिस द्वारा दो बालू लदे वाहन, एक जेसीबी को जब्त कर बड़कागांव थाना ले जाया गया. वाहन संख्या जेएस-02एक्स 6528 को 14 अक्तूबर को चालान संख्या एफ 101800047/27 और 15 अक्तूबर काे एफ101800047/30 विभाग द्वारा निर्गत था. इसी तरह वाहन संख्या जेएच-02एयू-6681 काे 14 अक्तूबर को चालान संख्या एफ 101800047/28 और 15 अक्तूबर काे एफ101800047/31 भी विभाग द्वारा निर्गत किया गया था. इसकी जांच विभाग के जेआइएमएमएस पोर्टल से की गयी और सही पाया गया.
जिला खनन पदाधिकारी ने करायी प्राथमिकी
दूसरी तरफ,15 अक्तूबर को ही नितेश गुप्ता ने बड़कागांव थाने में प्राथमिकी करायी. इसमें कहा कि मेसर्स अंकित राज सैंड स्टॉक यार्ड का स्थल निरीक्षण 15 अक्तूबर को किया गया. पाया गया कि वहां पर करीब 150 सीएफटी बालू पड़ा हुआ है. उक्त लाइसेंसधारी को अक्तूबर में 10 हजार सीएफटी बालू भंडार बेचने की अनुमति दी गयी थी. कार्यालय अभिलेख से पता चला कि लाइसेंसधारी ने 7800 सीएफटी बालू बेचा है.
इस तरह स्थल पर 1200 सीएफटी बालू होना चाहिए था. जबकि स्थल पर काफी कम बालू पाया गया. इससे प्रतीत होता है कि अवैध रूप से बालू का व्यापार किया जा रहा है. इस आधार पर लाइसेंसधारी के खिलाफ झारखंड लघु खनिज नियमावली और खान एवं खनिज अधिनियम के तहत बड़कागांव थाना में कांड संख्या 153/18 दर्ज किया गया. जबकि सूत्र बताते हैं कि मेसर्स अंकित राज सैंड स्टॉक यार्ड पर 10 हजार सीएफटी बालू का भंडारण किया गया था कि नहीं इसकी जांच और फोटोग्राफी भी नहीं की गयी.
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