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बिहार के सीएस, पूर्व सीएस और सीबीआइ एएसपी को राहत जारी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में दायर क्वैशिंग याचिकाअों पर सुनवाई करते हुए बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पूर्व मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे, सीबीआइ के एएसपी एके झा की अंतरिम राहत बरकरार रखी. कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में आरोपी […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में दायर क्वैशिंग याचिकाअों पर सुनवाई करते हुए बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पूर्व मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे, सीबीआइ के एएसपी एके झा की अंतरिम राहत बरकरार रखी. कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में आरोपी बनाने संबंधी सीबीआइ अदालत के आदेश पर पूर्व में लगायी गयी रोक को बरकरार रखा. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व सीबीआइ की अोर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने आरसी-45ए/96 व आरसी-38ए/96 मामले में आरोपी बनाये जाने संबंधी आदेश को चुनाैती दी है. सीबीआइ अदालत द्वारा सीआरपीसी की धारा-319 के तहत आरोपी बनाने संबंधी आदेश को चुनाैती दी है.
उन्होंने आदेश को निरस्त करने की मांग की है. सीबीआइ अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए धारा-319 के तहत संज्ञान लिया था. आरोपी बनाते हुए सम्मन जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था. प्रार्थी पूर्व मुख्य सचिव बीएस दुबे, सीबीआइ के एएसपी एके झा व अन्य की अोर से अलग-अलग क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की गयी है.आरसी-38ए/96 मामले की अगली सुनवाई चार मई व आरसी-45ए/96 की सुनवाई 11 मई को होगी
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