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झारखंड : डोमिसाइल मामले में बंधु सहित 12 आरोपी रिहा
रांची : अपर न्यायायुक्त टी हुसैन की अदालत ने 15 साल बाद डोमिसाइल मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी झाविमो नेता व पूर्व झारखंड अधिकार मंच के अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व विधायक देव कुमार धान सहित 12 लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. इनके अलावा मंजूर अंसारी, बहादुर उरांव, दिनेश साही, […]
रांची : अपर न्यायायुक्त टी हुसैन की अदालत ने 15 साल बाद डोमिसाइल मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी झाविमो नेता व पूर्व झारखंड अधिकार मंच के अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व विधायक देव कुमार धान सहित 12 लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
इनके अलावा मंजूर अंसारी, बहादुर उरांव, दिनेश साही, संजय सिन्हा, राजेश सिंह, ठरकू तिर्की, जहांगीर अंसारी सहित अन्य 500 अज्ञात लोग इस मामले में आरोपी थे. इस मामले में बंधु तिर्की की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने पैरवी की. इस मामले में अभियोजन की ओर से केवल हटिया डीएसपी ने गवाही दी थी. मामला वर्ष 2002 का है़ 24 जुलाई 2002 को झारखंड जनाधिकार मंच, आदिवासी छात्र संघ सहित कई आदिवासी संगठनों ने डोमिसाइल के समर्थन में बंद बुलाया था. उस दिन हजारों लोग धुर्वा, सीठियो सहित पूरे इलाके में बंद करा रहे थे.
उसी क्रम में आदर्श नगर, तिरिल रोड में तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट, विस्फोट, गोली चालन, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था़ इस संबंध में तत्कालीन हटिया इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सत्यदेव पांडेय के बयान पर हटिया थाना मेें भादवि की धारा 147, 148, 379, 3/5 विस्फोटक अधिनियम व आर्म्स एक्ट के तहत कांड संख्या 143/02 दर्ज कराया गया था.
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