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रांची : जोखीराम बिल्डर पर पांच लाख का जुर्माना

रांची : कॉमर्स टावर के नक्शा विचलन मामले में जोखीराम बिल्डर (कांके रोड) की निशा सरावगी पर रांची नगर निगम ने पांच लाख रुपये का जुर्माना किया है. नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने जांच के बाद यह आदेश जारी किया है. आदेश में लिखा गया है कि बिल्डर 15 दिनों के भीतर पुनरीक्षित भवन प्लान, […]

रांची : कॉमर्स टावर के नक्शा विचलन मामले में जोखीराम बिल्डर (कांके रोड) की निशा सरावगी पर रांची नगर निगम ने पांच लाख रुपये का जुर्माना किया है. नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने जांच के बाद यह आदेश जारी किया है. आदेश में लिखा गया है कि बिल्डर 15 दिनों के भीतर पुनरीक्षित भवन प्लान, विधिवत फी एवं फाइन के साथ रांची नगर निगम को समर्पित करें. साथ ही पांच लाख रुपये पेनाल्टी के रूप में 30 दिनों के अंदर जमा करना सुनिश्चित करें.
ऐसा नहीं करने पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. गौरतलब है कि जी प्लस फोर के इस भवन में रियर सेट बैक में 15.14 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत, लेफ्ट साइड सेट बैक में 17.20 प्रतिशत और ऊंचाई में 6.25 प्रतिशत का विचलन पाया गया.

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