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रांची : नक्शा स्वीकृति के साथ 1% लेबर सेस भी देना होगा

रांची : भवनों के नक्शा स्वीकृति के साथ-साथ अब एक प्रतिशत लेबर सेस की राशि भी कटेगी. इससे संबंधित निर्देश नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी निकायों के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, एमडी, कार्यपालक पदाधिकारी व विशेष पदाधिकारी को निर्देश दिया है. प्रधान सचिव ने लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा […]

रांची : भवनों के नक्शा स्वीकृति के साथ-साथ अब एक प्रतिशत लेबर सेस की राशि भी कटेगी. इससे संबंधित निर्देश नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी निकायों के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, एमडी, कार्यपालक पदाधिकारी व विशेष पदाधिकारी को निर्देश दिया है.
प्रधान सचिव ने लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 तथा 1998 के कंडिका चार के अनुसार नक्शा स्वीकृति के साथ लेबर सेस की राशि का संग्रहण किया जाना है. राशि कटौती के लिए कुछ निर्देश भी दिये गये हैं.
राशि कटौती के लिए निर्देश
निकाय, प्राधिकार से स्वीकृत होनेवाले निजी भवनों/अपार्टमेंटों के निर्माण पर झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए एक प्रतिशत लेबर सेस की राशि का संग्रहण किया जाना है.
नक्शा निर्गत करने के पूर्व निकाय/प्राधिकार द्वारा नक्शा स्वीकृति में वर्णित कुल निर्माण अवधि के लिए पूरी परियोजना लागत के लिए निर्धारित दर से अनुमानित लागत खर्च का आकलन किया जायेगा. उस आकलित राशि से एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस की गणना की जायेगी.
गणना की गयी लेबर सेस राशि को नक्शा स्वीकृति में वर्णित समयावधि (वर्ष) से भाग देकर प्रत्येक वर्ष के लिए देय लेबर सेस राशि की गणना की जायेगी.
उदाहरण
यदि लेबर सेस की गणना के लिए निर्धारित दर "1400 प्रति वर्ग फीट है तथा कुल बिल्ड अप एरिया पांच हजार वर्ग फीट है तो लेबर सेस के लिए 5000 वर्ग फीट गुणा "1400 प्रति वर्ग फीट यानी कुल लागत "70 लाख हुए. इसका एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस हुआ "70 हजार. गणना की गयी राशि को नक्शा स्वीकृति में निर्धारित से वर्ष से विभक्त कर हर वर्ष के लिए राशि निर्धारित की जायेगी.

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