जबकि शिक्षकों के प्रतिनियोजन से पहले मुखिया, प्रमुख, एसएमसी अध्यक्ष से सहमति ली जाती है. बीइइअो ने इन्हें भी शिक्षकों के प्रतिनियोजन के संबंध में जानकारी नहीं दी.
ग्रामीणों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बीइइअो का स्थानांतरण व 11 जुलाई को निर्गत आदेश को निरस्त करने की मांग की है. मामले पर बीइइअो ने फोन के माध्यम से ग्रामीणों को बताया कि शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में प्रतिनियोजित करने की अनुशंसा के लिए उन्हें मुखिया, शिक्षक, एसएमसी अध्यक्ष व प्रमुख से विचार-विमर्श की कोई आवश्यकता नहीं है. वह प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं.