संशोधन के मुताबिक झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में लिखित परीक्षा के प्रावधान की जगह कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-3201, दिनांक 18 अप्रैल 2016 के प्रावधान के तहत लिखित परीक्षा होगी. विभिन्न पदों के लिए चिकित्सकीय जांच के दौरान मुड़ा हुआ घुटना, समतल पैर, स्पीत शिरा, अंगुलियों का सही ढ़ंग से न घूमना, दृष्टि दोष, मानसिक बीमारी आदि की जांच की जायेगी.
पुलिस विभाग में सार्जेंट के पद पर नियुक्ति के लिए दारोगा संवर्ग की नियुक्ति के नियम ही लागू होंगे. वायरलेस विभाग में दारोगा नियुक्ति के लिए अब तक शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग था. इसमें संशोधन कर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियर को भी शामिल किया गया है. दारोगा पद के लिए विभागीय सीमित परीक्षा में वैसे सिपाहियों को अयोग्य करार दिया गया था, जिन्हें सेवाकाल में लघु दंड या निंदन की सजा मिली थी. इसमें संशोधन किया गया है. लघु दंड को विलोपित कर दिया गया है. अब निंदन या लघु सजा प्राप्त सिपाही भी विभागीय समिति परीक्षा में भाग ले पायेंगे.