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क्रॉस मैचिंग रिपोर्ट नहीं देने वाले ब्लड बैंकों का लाइसेंस होगा रद्द

रांची : राज्य के ब्लड बैंकों को खून के साथ क्राॅस मैचिंग रिपोर्ट (फाॅर्मेट) भी साथ में संलग्न करना होगा. फाॅर्मेट में क्रॉस मैचिंग की रिपोर्ट नहीं देने वाले ब्लड बैंकों का लाइसेंस रद्द किया जायेगा. राज्य औषधि निदेशालय ने राज्य के सभी ब्लड बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. क्राॅस मैचिंग […]

रांची : राज्य के ब्लड बैंकों को खून के साथ क्राॅस मैचिंग रिपोर्ट (फाॅर्मेट) भी साथ में संलग्न करना होगा. फाॅर्मेट में क्रॉस मैचिंग की रिपोर्ट नहीं देने वाले ब्लड बैंकों का लाइसेंस रद्द किया जायेगा. राज्य औषधि निदेशालय ने राज्य के सभी ब्लड बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. क्राॅस मैचिंग फाॅर्मेट में यह स्पष्ट उल्लेख करना है कि खून की सभी जांच की गयी, जांच सामान्य होने के बाद ही खून जारी किया जा रहा है.
राज्य औषधि निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों को मौखिक निर्देश दिया गया है. सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. गौरतलब है कि राज्य के ब्लड बैंकों द्वारा क्रॉस मैचिंग रिपोर्ट नहीं देने की सूचना औषधि निदेशालय को लगातार मिल रही थी. इसके अलावा हाल में अस्पताल व ब्लड बैंकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किये जाने का मामला भी प्रकाश में आया था.
बिना क्रॉस मैचिंग के अस्पताल नहीं ले खून : औषधि निदेशालय ने राज्य के सभी अस्पतालों के संचालकों व डॉक्टरों को कहा है कि बिना क्राॅस मैचिंग रिपोर्ट के मरीजों को खून नहीं चढ़ाया जाये. चाहे मरीज की स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों नहीं हो. खून जांच की पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ताकि मरीज को खून चढ़ाने के बाद संक्रामक रोग होने की संभावना न हो.
राज्य के सभी ब्लड बैंकों को क्रॉस मैचिंग रिपोर्ट के साथ ही खून जारी करने का निर्देश दिया गया है. अगर ब्लड बैंक निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. अस्पतालों व डॉक्टरों से भी अनुरोध किया गया है कि वे बिना क्राॅस मैचिंग के खून स्वीकार नहीं करें.
सुरेंद्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक, औषधि

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