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सोशल मीडिया के जरिये धार्मिक भावनाआें को ठेस पहुंची, तो की जायेगी कार्रवाई

रांची: वाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, एसएमएस या अन्य डिजिटल माध्यम के जरिये किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से संबंधित बात प्रचारित करने पर अब कार्रवाई होगी. इससे संबंधित आदेश गुरुवार को एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने रांची पुलिस की ओर से जारी किया है. जारी आदेश में उन्होंने लिखा है कि उक्त कार्य करनेवाले पर […]

रांची: वाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, एसएमएस या अन्य डिजिटल माध्यम के जरिये किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से संबंधित बात प्रचारित करने पर अब कार्रवाई होगी. इससे संबंधित आदेश गुरुवार को एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने रांची पुलिस की ओर से जारी किया है. जारी आदेश में उन्होंने लिखा है कि उक्त कार्य करनेवाले पर आइटी एक्ट और आइपीसी की धारा के तहत केस होगा.

इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. उन्होंने लिखा है कि ग्रुप एडमिन का यह दायित्व बनता है कि वह ऐसे व्यक्ति को चिह्नित कर इसकी सूचना पुलिस को दें.

सूचना देने पर ग्रुप एडमिन को सामान्य रूप से दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. सूचना देनेवाले की पहचान पुलिस गुप्त रखेगी.

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