30 ड्रग इंस्पेक्टरों के वेतन पर रोकविशेष संवाददातारांची. हाइकोर्ट ने राज्य के 30 ड्रग इंस्पेक्टरों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. वर्ष 2011 में राज्य ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति में गड़बड़ी करने से संबंधित याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने वेतन बंद करने का निर्देश दिया है. प्रभात खबर में 31 जनवरी 2015 को ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी से संबंधित खबर प्रकाशित हुई थी. खबर प्रकाशित होने के बाद इस मामले में एक रिट याचिका दायर की गयी थी. दिवाकर महतो द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग(जेपीएससी) द्वारा ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. इसमें ड्रग एंड काॅस्मेटिक एक्ट के प्रवधानों का उल्लेख करते हुए आवेदकों के लिए 18 माह के काम करने के अनुभव की बाध्यता तय की गयी थी. अनुभव नहीं होने की वजह से याचिकाकर्ता ने आवेदन नहीं दिया. बाद में आयोग ने अनुभव की बाध्यता समाप्त कर दिया, लेकिन इससे संबंधित सूचना न तो अलग से प्रकाशित की और न ही नये सिरे से आवेदन मांगा. परीक्षा की तिथि निर्धारित करने के लिए प्रकाशित विज्ञापन में ही अनुभव की बाध्यता समाप्त करने की सूचना दे दी. आयोग के इस कदम से आवेदक को परीक्षा में शामिल नहीं हो सका. यह संविधान की धारा 14 व 16 का उल्लंघन है. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल किये गये कागजात को देख कर प्रथम दृष्टया इसे गड़बड़ी का मामला माना है और नियुक्त किये गये 30 ड्रग इंस्पेक्टरों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है.कैसे हुई थी गड़बड़ी मूल विज्ञापन में अनुभव की बाध्यता थी. आवेदक कुंज बिहारी के पास 18 माह का अनुभव नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने आवेदन पत्र जमा किया. उन्होंने अपने आवेदन पत्र में सिर्फ 12 माह का अनुभव होने का उल्लेख किया था. जेपीएससी ने उनके आवेदन पत्र के साथ अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं होने की बात लिखी. कुंज बिहारी ने 24 अक्तूबर 2011 को लोक सेवा आयोग में एक आवेदन भी दिया था. जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया था कि उनका आवेदन बिना अनुभव प्रमाण पत्र के ही स्वीकार कर लिया जाये. बाद में स्वास्थ्य विभाग ने लिखित परीक्षा के पहले अनुभव की बाध्यता समाप्त कर दी. कुंज बिहारी परीक्षा में शामिल हुए और ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए.
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30 ड्रग इंस्पेक्टरों के वेतन पर रोक
30 ड्रग इंस्पेक्टरों के वेतन पर रोकविशेष संवाददातारांची. हाइकोर्ट ने राज्य के 30 ड्रग इंस्पेक्टरों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. वर्ष 2011 में राज्य ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति में गड़बड़ी करने से संबंधित याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने वेतन बंद करने का निर्देश दिया है. प्रभात खबर में 31 जनवरी […]
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