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इंतेजार को जमानत, आज जेल से छूटेंगे

इंतेजार को जमानत, आज जेल से छूटेंगे- काेर्ट ने 10-10 हजार के दो मुचलके पर जमानत पर छोड़ने का दिया आदेश- 20 अगस्त को कथित विस्फाेटक के साथ कीता में गिरफ्तार हुए थे इंतेजार- जांच रिपाेर्टाें में इंतेजार के खिलाफ नहीं मिला था मजबूत साक्ष्यसंवाददाता, रांचीप्रधान न्यायायुक्त अनंत विजय सिंह की अदालत ने गुरुवार को […]

इंतेजार को जमानत, आज जेल से छूटेंगे- काेर्ट ने 10-10 हजार के दो मुचलके पर जमानत पर छोड़ने का दिया आदेश- 20 अगस्त को कथित विस्फाेटक के साथ कीता में गिरफ्तार हुए थे इंतेजार- जांच रिपाेर्टाें में इंतेजार के खिलाफ नहीं मिला था मजबूत साक्ष्यसंवाददाता, रांचीप्रधान न्यायायुक्त अनंत विजय सिंह की अदालत ने गुरुवार को इंतेजार अली की जमानत याचिका मंजूर कर ली. उसे 10-10 हजार के दो मुचलके पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. समय पर रिलीज अॉर्डर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा तक नहीं पहुंच पाने की वजह से इंतेजार जेल से नहीं निकल सके. जेल प्रशासन काे रिलीज अॉर्डर मिलने के बाद शुक्रवार काे इंतेजार अली 57 दिन के बाद जेल से बाहर आयेंगे. उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त को आर्मी इंटेलिजेंस, रांची पुलिस और जीआरपी ने कथित रूप से विस्फाेटक रखने के आराेप में इंतेजार अली को वर्द्धमान-हटिया पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तार किया था. पुलिस व सीआइडी जांच में अंतरगुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रभारी लोक अभियोजक ने अदालत में कहा कि पुलिस के एफआइआर में जिक्र है कि इंतेजार के पास से दो बैग बरामद हुए थे, जबकि सीआइडी जांच से पता चला कि बैग इंतेजार के पास से नहीं मिला था, बल्कि जिस सीट पर वह बैठा था, उसके ऊपर के रैक में था. बोगी में अौर भी कई यात्री थे. इंतेजार के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि इंतेजार के खिलाफ मजबूत साक्ष्य नहीं है. दाेनाें पक्षाें की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने इंतेजार अली की जमानत याचिका स्वीकार कर ली. मामले की सुनवाई के वक्त अदालत में बड़ी संख्या में अधिवक्ता अौर अन्य लोग उपस्थित थे. इंतजार के कुछ रिश्तेदार भी अदालत में मौजूद थे. सीआइडी जांच में भी नहीं मिला था साक्ष्य20 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इंतेजार अली पर विस्फोटक भरा बैग रखने के आरोप में जीआरपी, रांची में प्राथमिकी दर्ज की थी. इंतेजार अली झालदा से रांची आ रहे थे. वह पेशे से रुरल मेडिकल प्रैक्टीशनर हैं. वह एक एनजीओ द्वारा झालदा में लगाये गये मेडिकल कैंप में मरीजों की जांच करने के बाद घर लौट रहे थे. इंतेजार अली कि गिरफ्तारी के तीसरे दिन से ही उनके निर्दोष होने की बात सामने आयी थी. पुलिस पर कई तरह के सवाल उठने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया. मीडिया में खबरें आने के बाद सरकार ने 15 सितंबर को मामले की सीआइडी जांच का आदेश दिया था. 13 अक्तूबर को सीआइडी ने मामले से जुड़ी केस डायरी कोर्ट में जमा किया था. इसमें कहा गया है कि इंतेजार अली के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है.

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