शिक्षा सचिव व निदेशक से जवाब मांगामामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को हो भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव व प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि हो भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी. जवाब शपथ पत्र के माध्यम से देने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. राज्य सरकार की अोर से बताया गया कि हो भाषा की परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं है. इसलिए उनकी संभव नहीं हो पा रही है. मालूम हो कि आदिवासी हो समाज युवा महासभा की अोर से याचिका दायर की गयी है.
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शक्षिा सचिव व निदेशक से जवाब मांगा
शिक्षा सचिव व निदेशक से जवाब मांगामामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगीरांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को हो भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव व प्राथमिक शिक्षा निदेशक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. चीफ […]
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