प्रतिनिधि, मेदिनीनगर. सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर विकास विभाग ने नगर निकायों में जनसूचना पदाधिकारी बनाया है. सरकार के उपसचिव रामनारायण प्रसाद ने इस संबंध में 18 मई को पत्र जारी किया है, इसमें कहा गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए जन सूचना पदाधिकारी जिम्मेवार हैं. इसके तहत मेदिनीनगर नगर पर्षद में कार्यपालक पदाधिकारी को जनसूचना पदाधिकारी बनाया गया है. मालूम हो कि नगर पर्षद कार्यालय से जानकारी हासिल करने के लिए कुछ लोगों द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी की जगह दूसरे के नाम आवेदन दिया जा रहा है, जो गलत है.
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कार्यपालक पदाधिकारी बने जन सूचना पदाधिकारी
प्रतिनिधि, मेदिनीनगर. सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर विकास विभाग ने नगर निकायों में जनसूचना पदाधिकारी बनाया है. सरकार के उपसचिव रामनारायण प्रसाद ने इस संबंध में 18 मई को पत्र जारी किया है, इसमें कहा गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना […]
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