पाकुड़ : शहरवासियों को चौंकाने वाली खबर है. अब ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए उन्हें शुल्क अदा करनी होगी. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक पत्र जारी किया है. यदि शुल्क नहीं दिये तो उनपर सीधी कार्रवाई भी की जा सकती है.
विभाग ने झारखंड के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं अनुसूचित क्षेत्र समिति में आने वाले सभी प्रकार के लोगों के लिए प्रतिमाह शुल्क निर्धारित किया गया है. इसके देखरेख का जिम्मा निजी कंपनी को सौंपा गया है. जिसमें आवासीय भवन, होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, रेस्तरां, कारखाना, दुकान, कार्यालय, अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबोरेट्री, स्कूल,कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, शादी विवाह स्थल के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है.
विभाग ने बोर्ड की बैठक में इसे पास करने को कहा है. साथ ही इसे लागू करने की बात भी कही गयी है. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त दंड शुल्क निष्पादन एवं परिवहन शुल्क के अतिरिक्त होगा तथा उपविधियों का लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजन भी चलाया जायेगा.