Jharkhand News : शराब दुकानों के लाइसेंसिंग फी मामले पर धनबाद प्रशासन सख्त, शराब का कोटा निर्धारित करने के मामले की होगी जांच

Updated at : 06 Mar 2021 12:02 PM (IST)
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भागलपुर में शराब

शराब की सांकेतिक तस्वीर

जबकि नियमत: उन्हें शहरी क्षेत्र की लाइसेंस फी और डिपॉजिट देना चाहिए. ऐसा नहीं करने से सरकार को व्यापक पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो रहा है. लाइसेंसिंग फी में अनियमितता तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की बात सामने आने के बाद शुक्रवार को उत्पाद विभाग के अधिकारी रेस नजर आये. विभाग ने तुरंत एक जांच टीम गठित कर दी, जो पूरे मामले की जांच करेगी. टीम को अपनी जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में देने को कहा गया है.

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Jharkhand News, Dhanbad News धनबाद : धनबाद जिला में नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे पर चल रही शराब दुकानों और बार से अलग-अलग फी लेने और शराब का कोटा निर्धारित करने के मामले की जांच होगी. प्रभात खबर ने अपने पांच मार्च के अंक में इससे संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित कर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की थी. ये दुकानें एनएच पर चल रही हैं, पर दुकानदार फी पंचायत का दे रहे हैं.

जबकि नियमत: उन्हें शहरी क्षेत्र की लाइसेंस फी और डिपॉजिट देना चाहिए. ऐसा नहीं करने से सरकार को व्यापक पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो रहा है. लाइसेंसिंग फी में अनियमितता तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की बात सामने आने के बाद शुक्रवार को उत्पाद विभाग के अधिकारी रेस नजर आये. विभाग ने तुरंत एक जांच टीम गठित कर दी, जो पूरे मामले की जांच करेगी. टीम को अपनी जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में देने को कहा गया है.

सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है. नेतृत्व उत्पाद निरीक्षक महेंद्र देव सिंह करेंगे. टीम में अवर निरीक्षक दीपिका कुमार, भुनेश्वर नायक व कुंदन कुमार कौशल रखे गये हैं. यह टीम ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों एवं बार की भौतिक जांच कर यह पता लगायेगी कि संचालक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरश: पालन कर रहे हैं या नहीं. साथ लाइसेंसिंग फी के बारे में भी जानकारी लेगी.

सहायक उत्पाद आयुक्त ने बनायी चार सदस्यीय टीम

सभी दुकानों की करायी जायेगी मापी

एक ही जगह की दो शराब दुकान से अलग-अलग तरह की फी लेने का है आरोप

दुकानों का होगा स्थल परिवर्तन

सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने जारी विभागीय पत्र में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से इतर होने की स्थिति में सभी दुकानों का स्थल परिवर्तन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. विभाग की टीम एक सप्ताह के अंदर सभी दुकानों की जांच कर रिपोर्ट जमा करेगी. उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.

Posted By : Sameer Oraon

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