जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला जज मनोरंजन कवि के न्यायालय में दहेज के लिये पत्नी को प्रताड़ित करने और जान मारने की नीयत से मारपीट करने के चार अभियुक्त की अग्रिम जमानत की अरजी पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. यह जानकारी पीपी सुभाष मुमरू ने दिया. धनश्याम राय, साहेब राय, धनंजय राय और अनुराधा राय के अग्रिम जमानत की अरजी सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. ये सभी अभियुक्त मोहनपुर जिला देवघर निवासी बताया जाता है. इन लोगों के विरुद्ध ज्योति राय गेड़िया जामताड़ा निवासी ने दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी बिंदापाथर थाना में दर्ज करायी है.
एक अन्य समाचार के अनुसार गोपी मंडल देवलबाड़ी थाना करमाटांड निवासी के अग्रिम जमानत की अरजी पर सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. उसके विरुद्ध लाखों रुरूपया धोखाधड़ी करने का आरोप आदिवासी महिला रासोमुनी टुडू ने लगाया है.
एक अन्य समाचार के अनुसार सफाउल अंसारी, जाकिर हुसैन, रूस्तम मिया और अख्तर अंसारी के अग्रिम जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इन अभियुक्तों के विरुद्ध धोखाधड़ी करने का आरोप मेझिया के अब्दुल करीम अंसारी ने लगाया है और प्राथमिकी जामताड़ा थाना में दर्ज करायी है.