हत्यारोपित को आजीवन कारावास
Updated at : 17 Jul 2018 6:24 AM (IST)
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जामताड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में हत्या के आरोपित को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए भादवी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 201 के तहत तीन वर्ष की कारावास एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड के रूप में […]
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जामताड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में हत्या के आरोपित को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए भादवी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 201 के तहत तीन वर्ष की कारावास एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड के रूप में सुनायी गयी. आरोपित के खिलाफ नारायणपुर थाना कांड संख्या 117/14 के सूचिका नारायणपुर थाना क्षेत्र के बिराजपुर निवासी प्रमिला देवी ने आरोपित के खिलाफ उसके पति के हत्या करने का मामला दर्ज कराया था.
सूचिका ने 14 जुलाई 2014 को जब उसके पति तालाब गये हुए थे. बहुत देर होने पर जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसकी बेटी उसे देखने के लिए तालाब भेजा. उसकी बेटी ने देखा कि आरोपित बिराजपुर निवासी प्रदीप सिंह लाठी-डंडा से उससे मारपीट कर रहा था. जिससे उसको गंभीर चोट लगी. उसके बाद बेटी ने इस बात की जानकारी सूचिका को दी.
जब सूचिका तालाब पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट किया. तभी सूचिका ने गांववालों को बुलाने गयी. जब लौट कर आयी तो देखा कि घटनास्थल पर उसका पति नहीं है. काफी खोजबीन करने के बाद पति का शव पानी से भरा नाला में मिला. न्यायालय ने गुरुवार को आरोपित को दोषी पाया था. अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 10 गवाहों की गवाही करायी गयी.
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