हत्यारोपित को पाया दोषी मिला आजीवन कारावास

Updated at : 30 Jun 2018 6:53 AM (IST)
विज्ञापन
हत्यारोपित को पाया दोषी मिला आजीवन कारावास

जामताड़ा कोर्ट : जिला जज प्रथम कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में हत्यारोपित को दोषी पाया गया था. जिस पर सजा के बिंदुपर शुक्रवार को सुनवाई करते फतेहपुर थाना क्षेत्र के मुरीडीह निवासी बलाई सोरेन को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 201 भादवी के तहत दो […]

विज्ञापन

जामताड़ा कोर्ट : जिला जज प्रथम कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में हत्यारोपित को दोषी पाया गया था. जिस पर सजा के बिंदुपर शुक्रवार को सुनवाई करते फतेहपुर थाना क्षेत्र के मुरीडीह निवासी बलाई सोरेन को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड एवं धारा 201 भादवी के तहत दो वर्ष एवं पांच सौ रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. बता दें कि कुंडहित थाना कांड संख्या 27/2000 के सूचक दुमका जिला के नगर थाना क्षेत्र के हिरनाकुंडी निवासी किशोर शर्मा ने फतेहपुर थाना क्षेत्र के बलाई सोरेन एवं अन्य के खिलाफ आरोप लगाया था.

उसके भाई दिनेश शर्मा ने 9 मई 2000 को अपने साथी कांतो शर्मा के साथ साइकिल से घर हिरनाकुंडी दुमका जाने के लिए निकला था. परंतु वह लौट कर नहीं आया. उसके बाद परिजन ने खोजबीन की तो पता चला कि आरोपित एवं अन्य लोग उसके भाई की हत्या कर शव को फतेहपुर कब्रिस्तान में छिपा दिया है. अपर लोक अभियोजक वसीर अहमद खान ने अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 लोगों ने गवाही दी. गुरुवार को आरोपित के खिलाफ न्यायालय ने धारा 302/201 भादवी के तहत दोषी पाया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola