जमशेदपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीके भगत के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस में केस में बागबेड़ा निवासी शोभा बंसल को एक साल की सजा व 5.05 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बागबेड़ा की रहने वाली मुस्कान देवी ने शोभा बंसल को साढ़े चार लाख रुपये दोस्ताना कर्ज दिया था. बदले में शोभा बंसल ने कर्ज के मूल्य का कैनरा बैंक का चेक दिया था. चेक बाउंस होने पर पीड़ित मुस्कान देवी कोर्ट में चेक बाउंस का शिकायतवाद दर्ज किया था. कोर्ट ने आरोपी को 4.50 लाख रुपये मूल्य कर्ज के साथ 55 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए कुल 5.05 लाख रुपये लौटने के साथ एक साल कारावास की सजा दी. कोर्ट में मुस्कान देवी की ओर से अधिवक्ता राकेश प्रसाद, अधिवक्ता श्रृष्टि ने पक्ष रखा.
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