जमशेदपुर : टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक (इडी) रवि पिसरोडी और प्लांट हेड एबी लाल के खिलाफ स्थानीय सीजेएम कोर्ट में उपमुख्य कारखाना निरीक्षक एके मिश्र ने मुकदमा दायर किया है. दोनों को झारखंड कारखाना निबंधन कानून 1950 के नियम 80, 88 व 102 और कारखाना अधिनियम की धारा 62 के तहत आरोपी बनाया गया है.
राज्य के श्रम सचिव ने इस मामले में केस करने का आदेश जारी किया था, जिसके आलोक में यह कार्रवाई की गयी है. करीब दो साल के बाद इस मामले में न्याय की उम्मीद जगी है. लिस्टेड 975 कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है.