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कृषि आधारित उद्योग के लोन में छूट मिलेगी : दुबे

जमशेदपुर. कृषि आधारित उद्योग को स्थापित करने के लिए अगर कोई आगे आता है तो भारत सरकार के प्रावधान के तहत उसको लोन भी मिलता है और ब्याज भी चुकाना नहीं पड़ता है. यह बातें सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स में कृषि आधारित उद्योग लगाने और सरकार के प्रावधानों को लेकर आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते […]

जमशेदपुर. कृषि आधारित उद्योग को स्थापित करने के लिए अगर कोई आगे आता है तो भारत सरकार के प्रावधान के तहत उसको लोन भी मिलता है और ब्याज भी चुकाना नहीं पड़ता है. यह बातें सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स में कृषि आधारित उद्योग लगाने और सरकार के प्रावधानों को लेकर आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए सीके दुबे ने कहीं. श्री दुबे लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और सहकारिता विभाग के नोडल ऑफिसर हैं, जिसके अधीन पूरे भारत के 450 जिले दिये गये हैं.

श्री दुबे ने कहा कि कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने या उसके अतिरिक्त बाजार को जोड़ने वाला कोई भी बिजनेस स्थापित करता है तो उसको लोन मिलेगा. निवेशक को 40 फीसदी की मार्जिन मनी देनी होगी. जिसके बदले सरकार 26 फीसदी तक का लोन देती है, जिसका कोई ब्याज नहीं होता है और उसको सात साल में लौटाना होता है.

मौके पर स्वागत संबोधन में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने कहा कि इस दिशा में सबको आगे आना चाहिए. इस मौके पर डीआइसी के जीएम जी तिग्गा भी मौजूद थे. कार्यक्रम का संचालन सिंहभूम चेंबर के उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने किया. विषय प्रवेश सिंहभूम चेंबर के उपाध्यक्ष अशोक भालोटिया ने कराया जबकि धन्यवाद ज्ञापन महासचिव प्रभाकर सिंह ने दिया. इस मौके पर सुधीर सिंह, दिनेश चौधरी, अशोक बियानी समेत कई व्यापारी व व्यापारी व उद्योग संघों के पदाधिकारी मौजूद थे.

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