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सेल्स टैक्स विभाग. 212 बकायेदार व्यवसायियों से एकमुश्त राशि वसूली के लिए लायी गयी है योजना
जमशेदपुर : बिहार फाइनांस एक्ट तहत 212 बकायेदारों से एकमुश्त राशि वसूली के लिए लायी गयी कर समाधान योजना में बकायेदार रुचि नहीं दिखा रहे हैं. बकायेदारों को 31 जुलाई तक योजना के तहत राशि जमा करने के लिए आवेदन देना था, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. इस योजना के तहत अबतक […]
जमशेदपुर : बिहार फाइनांस एक्ट तहत 212 बकायेदारों से एकमुश्त राशि वसूली के लिए लायी गयी कर समाधान योजना में बकायेदार रुचि नहीं दिखा रहे हैं. बकायेदारों को 31 जुलाई तक योजना के तहत राशि जमा करने के लिए आवेदन देना था, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. इस योजना के तहत अबतक मात्र दो बकायेदारों ने आवेदन दिया है. योजना का बेहतर रिस्पांस नहीं मिलने के कारण सेल्स टैक्स विभाग ने बकायेदार व्यापारियों को नोटिस भेजा है.
वर्ष 2005 के पहले से बकाया कर वसूली सुनिश्चित करने के लिए कर समाधान योजना लायी गयी है. इसके तहत पेनाल्टी राशि में करीब 90 फीसदी तक छूट का प्रावधान है. बकायेदार 10 फीसदी तक पेनाल्टी देकर बकाया से छुटकारा पा सकते हैं. 30 सितंबर तक इस योजना का लाभ सभी को देना है.
बिहार फाइनांस एक्ट के तहत कई लोगों पर करोड़ों रुपये बकाया है. इसमें कई मामले कोर्ट में लंबित हैं. सरकार एकमुश्त राशि की वसूली के लिए और बकायेदारों को राहत देने के उद्देश्य से स्कीम लायी है. इसमें टाटा स्टील समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं. वैट एक्ट लागू होने के बाद के बकाया पर वसूली सुनिश्चित की जायेगी.
प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं, तो ई-सर्विस बंद
जमशेदपुर. प्रोफेशनल टैक्स की वसूली सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसके तहत प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों की ई-सर्विस बंद करने का आदेश दिया है. एक अगस्त से यह सिस्टम लागू हो रहा है, ताकि प्रोफेशनल टैक्स में लोग रजिस्ट्रेशन करायें. सेल्स टैक्स विभाग की ओर से कहा गया है कि ई-सर्विस बंद होने वालों की परेशानी बढ़ी जायेगी. इसका कारण है कि अधिकांश सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है.
टैक्स कंपोजिशन स्कीम की मियाद 15 तक बढ़ी
जमशेदपुर : सेल्स टैक्स विभाग ने कर समाहितकरण योजना (टैक्स कंपोजिशन स्कीम) की मियाद 15 अगस्त तक बढ़ा दी है. इस स्कीम के तहत सम्मलित व्यवसायियों को कर समाहितकरण योजना के अधीन बने रहने के लिए जे वैट नियमावली-2006 के नियम 60 के अधीन तय प्रावधान के तहत नये प्रपत्र जे वैट 119 में विकल्प देना आवश्यक कर दिया गया है. वाणिज्यकर विभाग की ओर से पूर्व में कम समय दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया गया है. इसके तहत कहा गया है कि 15 अगस्त तक आवश्यक रूप से जे वैट 119 में कर समाहितकरण योजना में बने रहने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करें. हेल्प डेस्क की मदद लें.
वैट रिटर्न दाखिल की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ी
जमशेदपुर : व्यवसायियों और व्यवसायिक संघों की मांग को देखते हुए नये तिमाही विवरणी (न्यू जेवैट 200) के दाखिल करने की अंतिम देय तारीख 15 अगस्त तय किया गया है.
पूर्व में इसके लिए जुलाई माह तक का समय निर्धारित था. वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम तिमाही में व्यवसायियों को जे-वैट 200 के साथ निबंधित व्यावसायियों को की गयी बिक्री के विस्तृत इनवायस वाइज विवरण दाखिल करना अनिवार्य है. इसके अलावा प्रथम तिमाही में अनिबंधित व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को की गयी बिक्री का इनवायसवाइज देने की आवश्यकता नहीं है.
द्वितीय तिमाही जुलाई से सितंबर तक की विवरणी दाखिल करने के साथ अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री का इनवायस वाइज विवरण देना अनिवार्य किया गया है. उपभोक्ताओं को की गयी बिक्री का विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है. इसके लिए बकायदा एक हेल्प डेस्क भी खोला गया है.
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