जमशेदपुर : पटमदा निवासी ठेकेदार सतीनाथ महतो की हत्या के आरोप में जेल में बंद नक्सली कैलाश महतो और निताई हाड्री को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. शनिवार को जिला जज 13 प्रभाकर सिंह की अदालत ने यह निर्णय सुनाया.
कैलाश महतो और निताई हाड्री पर लेवी नहीं देने के कारण गोली मारकर सतीनाथ महतो की हत्या करने का आरोप था. सतीनाथ की हत्या के एक साल बाद कैलाश महतो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि निताई ने कोर्ट में सरेंडर किया था. पटमदा थाना में ठेकेदार के भाई भोलानाथ महतो के बयान पर 14 अप्रैल 2008 को मामला दर्ज कराया गया था. मामले में पुलिस ने दस लोगों की गवाही करायी, लेकिन किसी भी गवाह ने मामले के पक्ष में गवाही नहीं दी.