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बैंक के उच्चाधिकारी या आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल के पास करें शिकायत, सिक्का न लेने पर बैंकों पर कार्रवाई

जमशेदपुर: अगर किसी भी बैंक के कर्मचारी सिक्का लेने से मना करते हैं, तो इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) के बैंकिंग लोकपाल से भी इसकी शिकायत की जा सकती है. इसे लेकर आरबीआइ ने नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत जमशेदपुर के बैंकों को भी निर्देश दिया गया है […]

जमशेदपुर: अगर किसी भी बैंक के कर्मचारी सिक्का लेने से मना करते हैं, तो इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) के बैंकिंग लोकपाल से भी इसकी शिकायत की जा सकती है. इसे लेकर आरबीआइ ने नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत जमशेदपुर के बैंकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे सिक्के जरूर लें.

सिक्का जमा लेने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है. दरअसल, इस समय अधिकांश बैंक की शाखाओं में सिक्का जमा करने गए ग्राहकों को लौटा दिया जा रहा है. जिनके पास दो-चार हजार रुपये या इससे अधिक के सिक्के हैं, वे बैंककर्मियों के रवैये से परेशान हैं. इसको देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि अगर कोई भी बैंक सिक्का नहीं लेता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है. जानकारों का कहना है कि बैंक कर्मचारियों भी इस बात से वाकिफ हैं कि सिक्का जमा करने पर पाबंदी नहीं है लेकिन इसकी गिनती करने से बचने के लिए वे ग्राहकों को लौटा देते हैं.

1 से 10 रुपये तक सिक्के लेंगे बैंक
आरबीआइ की गाइड लाइन के अनुसार बैंक की शाखाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे ग्राहकों से एक रुपये के सिक्के या उससे ऊपर तक एक हजार रुपये मूल्य तक के सिक्के स्वीकार करें. एक रुपये से कम के सिक्के होने की स्थिति में दस रुपये मूल्य तक के सिक्के स्वीकार करें.

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