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काम कर लक्ष्य पूरा करें : डीसी

वन अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला का आयोजन कर सीओ, सीआइ व वन मित्रों को भूमि पट्टा देने की विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गयी़ जिले का लक्ष्य 60, 378 है. इसमें से अब तक करीब दो हजार लाभुकों को ही पट्टा मिला है. गुमला : जिला कल्याण विभाग गुमला द्वारा नगर भवन में वन […]

वन अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला का आयोजन कर सीओ, सीआइ व वन मित्रों को भूमि पट्टा देने की विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गयी़ जिले का लक्ष्य 60, 378 है. इसमें से अब तक करीब दो हजार लाभुकों को ही पट्टा मिला है.
गुमला : जिला कल्याण विभाग गुमला द्वारा नगर भवन में वन अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्रखंडों के सीओ, सीआइ व वनमित्र शामिल हुए़
उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्र में रहने वाले परंपरागत वन निवासियों को भूमि का पट्टा देने के लिए भरे जाने वाले सभी प्रकार के प्रपत्रों को सही-सही भरने, लाभुकों द्वारा ग्रामसभा से पारित दावा प्रपत्र प्राप्त करने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया गया़ मौके पर डीसी श्रवण साय ने कहा कि जिले में 60 हजार 378 लाभुकों को वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि पट्टा देने का लक्ष्य है.
पूरे झारखंड राज्य में गुमला जिला का लक्ष्य सबसे अधिक है, लेकिन इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक करीब दो हजार लाभुकों को ही पट्टा दिया गया है. इस दिशा में तीन-चार वर्षों से लगातार काम हो रहा है.
इसके बावजूद हम लक्ष्य से कोसो दूर हैं. इसी दूरी को कम करना है. निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें इसे एक अभियान के रूप में लेना होगा और मिशन मोड के रूप में काम करना होगा. डीसी ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा द्वारा दिये गये निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि 15 अगस्त तक हर हाल में हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है. मुख्य सचिव का निर्देश है कि 15 अगस्त से पूर्व हर हाल में इस लक्ष्य को पूरा करना है और 15 अगस्त के दिन सभी लाभुकों के बीच पट्टा का वितरण करना है.
डीसी ने कहा कि जिले में परंपरागत वन निवासियों की संख्या लक्ष्य से भी अधिक है़ हम जितने अधिक लाभुकों को पट्टा दें, उतना ही अच्छा होगा. सरकार भी इस दिशा में संवेदनशील है. एसडीएम कृष्ण कन्हैया राजहंस ने कहा कि झारखंड ने सरकार ने इस जिले को जो लक्ष्य दिया है, वह पूरे झारखंड राज्य में सबसे अधिक है.
लक्ष्य देने के साथ ही सरकार ने यह अपेक्षा भी की है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे और 15 अगस्त से पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन कर 15 अगस्त के दिन पट्टा का वितरण करेंगे. लेकिन इस कार्य को पूरा करने में आप सबों का सहयोग जरूरी है. साथ ही इसमें पारदर्शिता भी जरूरी है.
किसी भी सूरत में फर्जी लोगों के नाम का प्रस्ताव पारित न करें. एसडीएम ने कहा कि किसी-किसी प्रपत्र में कुछ गड़बड़ियां भी होती है, जिसे कर्मी द्वारा रद्द कर दिया जाता है, जो कि नहीं करना है. लाभुक के दावा पत्र को रद्द करने का अधिकार या तो ग्रामसभा को है अथवा डीसी को. मौके पर डीडब्ल्यूओ अनिल कुमार, एराउज के डायरेक्टर फादर अनुरंजन हासा पूर्ति, नया सवेरा के शिव कुमार, जोनसन टोपनो सहित विभिन्न प्रखंडों के सीओ, सीआइ व वनमित्र उपस्थित थे.

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