पीएलएफआइ के एरिया कमांडर राजेश टाइगर के कहने पर गाड़ी चालक चंदर गोप उर्फ प्रेमचंद गोप ने एक व्यवसायी से पचास हजार रुपये लेवी वसूला था.प्रतिनिधि, गुमलासीजेएम राम जियावन की अदालत ने गुरुवार को लेवी वसूली के एक मामले में सुनवाई करते हुए पीएलएफआइ के सहयोगी कलिगा गांव के चंदर गोप उर्फ प्रेमचंद गोप को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. सीजेएम ने भादवि की धरा 386 के तहत सजा सुनायी है. चंदर के ऊपर गुमला शहर के एक व्यवसायी से लेवी का 50 हजार रुपये वसूलने का आरोप है. चंदर पेशे से गाड़ी चालक है. 29 जून 2013 को पीएलएफआइ के एरिया कमांडर राजेश टाइगर के कहने पर वह पालकोट रोड के समीप एक व्यवसायी से 50 हजार रुपये का लेवी वसूला था. जैसे ही वह पैसा लेकर गाड़ी से निकलना चाहा, मौके पर सअनि मोहम्मद एकराम पुलिस बल के साथ पहुंचे गये थे. पुलिस ने चंदर को गिरफ्तार कर पूछताछ किया था, तो उसने पीएलएफआइ कमांडर के कहने पर लेवी वसूलने की बात स्वीकार किया था.
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पीएलएफआइ के सहयोगी को पांच साल की सजा
पीएलएफआइ के एरिया कमांडर राजेश टाइगर के कहने पर गाड़ी चालक चंदर गोप उर्फ प्रेमचंद गोप ने एक व्यवसायी से पचास हजार रुपये लेवी वसूला था.प्रतिनिधि, गुमलासीजेएम राम जियावन की अदालत ने गुरुवार को लेवी वसूली के एक मामले में सुनवाई करते हुए पीएलएफआइ के सहयोगी कलिगा गांव के चंदर गोप उर्फ प्रेमचंद गोप को […]
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