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पत्नी के हत्यारोपित पति को उम्र कैद

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने सुनाया फैसला संदेह का लाभ देते चार आरोपित को किया रिहा मेहरमा के वाजितपुर में एक अक्तूबर 2012 को हुई थी घटना पत्नी को जहर देकर मारने का था आरोप, शव को भी कर दिया था गायब गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा […]

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने सुनाया फैसला

संदेह का लाभ देते चार आरोपित को किया रिहा
मेहरमा के वाजितपुर में एक अक्तूबर 2012 को हुई थी घटना
पत्नी को जहर देकर मारने का था आरोप, शव को भी कर दिया था गायब
गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने पत्नी को जहर देकर मारने के आरोपित बलराम पासवान को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी है. वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. न्यायालय ने अन्य आरोपित सुखरी देवी, हरेराम पासवान, मनोज पासवान एवं चंदा देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया. न्यायालय ने आरोपित बलराम पासवान को भादवि की अन्य धाराओं में भी सजा दी है.
तथा सभी सजा साथ-साथ चलेगी. वाजितपुर मेहरमा निवासी बलराम पासवान की शादी भागलपुर बिहपुर थाना अंतर्गत हरिओ निवासी भुवनेश्वर पासवान की भतीजी गुड्डी के साथ हुई थी. शादी के बाद ही उसे बलराम पासवान एवं ससुराल के अन्य सदस्यों ने उसे प्रताड़ित करने लगे. सूचक के पूछने पर गुड्डी की तबीयत खराब होने की सूचना आरोपित ने मोबाइल पर दी. बाद में पता चला कि गुड्डी देवी को जहर खिलाकर हत्या कर दी गयी है. शव को छिपा दिया गया है. 01 अक्तूबर 2012 को मेहरमा थाना में भुवनेश्वर पासवान के बयान पर मेहरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई. अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में 14 गवाहों की गवाही करायी गयी. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया. आरोपी बलराम पासवान मामले में पूर्व से ही जेल में था. इसलिए निर्णय की मुफ्त प्रति देेते हुए वापस सजा काटने हेतु उसे जेल भेज दिया गया.

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