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मतदान के दिन माननीयों के क्षेत्र दौरे पर रहेगी पाबंदी : डीसी चित्र परिचय: 171- डीसीप्रतिनिधिगिरिडीह. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 में मतदान के दिन मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के क्षेत्र में दौरा पर पाबंदी रहेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन इन माननीयों के दौरों पर पाबंदी लगा दी है. यह जानकारी उपायुक्त उमा शंकर […]

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मतदान के दिन माननीयों के क्षेत्र दौरे पर रहेगी पाबंदी : डीसी चित्र परिचय: 171- डीसीप्रतिनिधिगिरिडीह. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 में मतदान के दिन मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के क्षेत्र में दौरा पर पाबंदी रहेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन इन माननीयों के दौरों पर पाबंदी लगा दी है. यह जानकारी उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने गुरुवार को दी. कहा कि राज्य सरकार के कई मंत्रियों व विधायकों द्वारा मतदान तिथि को मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं तथा मतदान कर्मियों को उम्मीदवार विशेष के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव डाले जाने की शिकायत प्राय: आयोग को प्राप्त होती रही है. कुछ मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों तथा उनके साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों का दुरुपयोग करते हुए मतदाताओं/मतदान कर्मियों को प्रभावित करने की शिकायत भी प्राप्त होती है. ऐसी घटनाओं से निर्वाचन की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता संदेह के घेरे में रहती है तथा मतदान प्रक्रिया के दूषित होने की प्रबल संभावना बनती है. कहा कि मतदान के तिथि के पूर्व की संध्या पांच बजे से मतदान की समाप्ति तक कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद का मतदान क्षेत्र में सामान्य दौरा प्रतिबंधित रहेगा. आपताकालीन स्थिति में ही वे इस क्षेत्र में जा सकते हैं. यदि किसी प्राकृतिक आपदा तथा सांप्रदायिक हंगामा के दौरान मंत्री, विधायक या सांसद को प्रशासन की मदद करने हेतु संबंधित क्षेत्र में दौरा करना पड़े तो उस परिस्थिति में यह पाबंदियां लागू नहीं रहेगी. श्री सिंह ने कहा कि यदि किसी मंत्री या विधायक/सांसद का नाम किसी पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज है और वे इस निर्वाचन में अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ अपना वोट डालने हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थापित मतदान केंद्र में जाने की अनुमति दी जायेगी. अपना वोट डालने के बाद वे तुरंत क्षेत्र से बाहर चले जायेंगे. मतदान केंद्र पर जाने तथा केंद्र से वापस आने के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल वे नहीं करेंगे, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे. प्रतिनियुक्त अंग रक्षक मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि मतदान केंद्र परिसर के बाहर ही सांसद, मंत्री व विधायक की वापसी की प्रतीक्षा करेंगे. यह पाबंदियां मतगणना की अवधि में भी लागू रहेगी.

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