मारपीट मामले में सात लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :18 Aug 2017 10:14 AM
विज्ञापन

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को मारपीट के मामले में हीरोडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत कठवारा के सात लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी है. छब्बन मंडल, प्रेम मंडल, नुनूमन मंडल, प्रकाश मंडल, चेतलाल मंडल, राजू मंडल व टिपन मंडल को धारा 325, 323, 147, 148 भादवि […]
विज्ञापन
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को मारपीट के मामले में हीरोडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत कठवारा के सात लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी है. छब्बन मंडल, प्रेम मंडल, नुनूमन मंडल, प्रकाश मंडल, चेतलाल मंडल, राजू मंडल व टिपन मंडल को धारा 325, 323, 147, 148 भादवि में दोषी पाते हुए धारा 325 भादवि में तीन वर्ष की सजा व चार हजार रुपये का जुर्माना भी किया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने धारा 147 भादवि में छह माह की सजा, धारा 148 भादवि में एक साल की सजा तथा धारा 323 भादवि में एक वर्ष की सजा भी सुनायी है. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
हालांकि अदालत ने सजा सुनाये जाने के बाद सातों को उपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देने के लिए जमानत में रिहा कर दिया. ज्ञात रहे कि एक अगस्त 2005 को हीरोडीह थाना अंतर्गत कठवारा में मारपीट कीघटना हुई थी. इस घटना को लेकर कठवारा निवासी शर्मिला देवी पति विजय मंडल ने हीरोडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस घटना में शर्मिला देवी व उसके पति विजय मंडल के अलावा भैंसूर तथा सास भी गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. शर्मिला के पति व भैंसूर का हाथ टूट गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










