गढ़वा : रमना प्रखंड के प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (बीसीइओ) के साथ मारपीट व जाति सूचक गाली देने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जीके दुबे की अदालत ने भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही सहित पांच लोगों के विरुद्ध आरोप गठित किया है. हालांकि कोर्ट में भानु ने कहा कि वह उस घटना में शामिल नहीं थे.
क्या है मामला : रमना प्रखंड के बीसीइओ विश्वनाथ राम पर सतबहिनी नाले पर बांध निर्माण में गलत आमसभा कर लाभुकों का चयन करने और 10 हजार रुपये घूस मांगने का आरोप लगा था. इसे लेकर बीसीइओ की विधायक भानु प्रताप शाही से नोक-झोंक हुई थी. बीसीइओ ने 12 अगस्त 2006 को भानु प्रताप शाही, उनका भांजा प्रशांत सिंह, सीनियर महमूद, मोख्तार अंसारी व अजय वर्मा पर मेराल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्राथमिकी में उन्होंने जान से मारने की धमकी देते हुए गाड़ी में बैठाने और पिस्तौल की बट से मार कर घायल करने का आरोप लगाया था. साथ ही जाति सूचक गाली देकर सादे कागज पर घूस लेने की बात लिख कर उनसे हस्ताक्षर करा लेने का आरोप लगाया था.