आज शाम से गढ़वा में निषेधाज्ञा लागू
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 May 2016 7:45 AM (IST)
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गढ़वा : गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से झामुमो द्वारा 14 मई को बुलाये गये बंद के मद्देनजर 13 मई की शाम पांच बजे से 14 मई की रात नौ बजे तक गढ़वा अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में धारा-144 लागू किया गया है. अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 167 दिनांक 12 मई 2016 में कहा […]
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गढ़वा : गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से झामुमो द्वारा 14 मई को बुलाये गये बंद के मद्देनजर 13 मई की शाम पांच बजे से 14 मई की रात नौ बजे तक गढ़वा अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में धारा-144 लागू किया गया है.
अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 167 दिनांक 12 मई 2016 में कहा गया है कि झामुमो द्वारा स्थानीय नीति एवं जन समस्याओं को लेकर 13 मई की शाम मशाल जुलूस निकालने व 14 मई को झारखंड बंद के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. साथ ही उनके द्वारा प्रतिद्वंद्विता के कारण कानून की अवहेलना की जा सकती है. इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है तथा शांति व्यवस्था भंग होने के साथ जान माल की क्षति पहुंच सकती है. इसके मद्देनजर प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि झामुमो कार्यकर्ता मशाल जुलूस व झारखंड बंदी को पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे.
जुलूस व बंद के दौरान किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो. साथ ही लाईसेंसी हथियार, गड़ासा, भाला, तीर धनुष, आदि लेकर चलना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. अनुमंडल पदाधिकारी ने इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन करनेवाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुकूल कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
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