छात्र संघ के चुनाव को लेकर नियमावली जारी

Published at :05 Dec 2015 8:05 AM (IST)
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छात्र संघ के चुनाव को लेकर नियमावली जारी

दुमका : एसकेएम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव को लेकर नियमावली जारी कर दी गई है. इसके लिए नियम भी जारी कर दिये गये हैं. डीएसडब्ल्यू डा विनोद झा ने अंगीभूत एवं संबंद्घ कॉलेजों को चुनाव के लिए मतदाता सूची उपलब्ध करवाने को लेकर पत्र भी भेजा है. साथ ही कालेजों को चुनाव के […]

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दुमका : एसकेएम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव को लेकर नियमावली जारी कर दी गई है. इसके लिए नियम भी जारी कर दिये गये हैं. डीएसडब्ल्यू डा विनोद झा ने अंगीभूत एवं संबंद्घ कॉलेजों को चुनाव के लिए मतदाता सूची उपलब्ध करवाने को लेकर पत्र भी भेजा है.
साथ ही कालेजों को चुनाव के नियमों की कॉपी भी भेज दी है. डीएसडब्ल्यू श्री झाने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लिंग्दोह कमिटी द्वारा बनाये गये चुनाव के नियमों को कॉलेजों में भेज दिया गया है.
कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के विभागों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव का चुनाव होना है. वहीं चुने गये सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव होना है. जिसमें एक-एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि होंगे. चुनाव में निर्वाची सदस्यों की कार्यावधि एक वर्ष की होगी. चुनाव में अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए 17 से 22 वर्ष उम्र सीमा होना आवश्यक है. वहीं प्रोफेसनल कोर्स के छात्रों का 21 से 24 वर्ष, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 17 से 23 वर्ष एवं मेडिकल छात्रों के लिए 17 से 23 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है.
जबकि पीजी के छात्रों के लिए 24 से 25 वर्ष एवं रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए 28 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है. किसी प्रकार की परीक्षा में कदाचार में संलिप्तता पाये जाने वाले छात्र चुनाव नहीं लड़ पायेंगे. इस प्रकार की किसी भी अनैतिक कार्य में पाये जाने वाले छात्रों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी. उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए 5 हजार रूपये की राशि निर्धारित की गई है.
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