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उपभोक्ता फोरम ने दिलाये 81, 472 रुपये का चेक

दुमका : विजय प्रसाद वर्मा को जिला उपभोक्ता फोरम की ओर से सोमवार को 81, 472 रुपये का चेक प्रदान किया गया. फोरम के अध्यक्ष ने परिवादी को उपरोक्त चेक प्रदान किया है. परिवादी विजय प्रसाद वर्मा के अनुसार 18 व 19 फरवरी 2013 की मध्यरात्रि बासुकीनाथ धाम स्थित चूड़ी गली में भयानक अगलगी की […]

दुमका : विजय प्रसाद वर्मा को जिला उपभोक्ता फोरम की ओर से सोमवार को 81, 472 रुपये का चेक प्रदान किया गया. फोरम के अध्यक्ष ने परिवादी को उपरोक्त चेक प्रदान किया है. परिवादी विजय प्रसाद वर्मा के अनुसार 18 व 19 फरवरी 2013 की मध्यरात्रि बासुकीनाथ धाम स्थित चूड़ी गली में भयानक अगलगी की घटना घटित हुई थी.

जिसमें तकरीबन 37-38 दुकानें जलकर स्वाहा हो गयी थी. इसी अगलगी में उनकी मनीहारी व चूड़ी की दुकान भी स्वाहा हो गयी थी. जिसमें दो लाख 86 हजार की सामग्री थी. परिवादी ने दुकान की बीमा करा रखी थी. बीमा कंपनी द्वारा परिवादी विजय प्रसाद वर्मा को 88, 956 रुपये का भुगतान किया गया था. जो दुकानदार के लिए नाकाफी था. परिवादी ने असंतुष्ट होकर जिला उपभोक्ता फोरम में दावे की शेष राशि के भुगतान की याचना की थी. परिवादी ने शाखा प्रबंधक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी व वनांचल ग्रामीण बैंक के विरुद्ध मामला दायर किया था.

परिवादी के समर्थन में 30 जनवरी 2017 को ही फैसला सुना दिया गया था लेकिन विपक्षियों ने शेष राशि देने से इनकार कर दिया. फोरम के दबाव में अंतत: विपक्षी को झुकना पड़ा और न्यायालय द्वारा तय राशि का भुगतान उसे करना पड़ा. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि 74, 472 रुपये मूल राशि सहित परिवादी के क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये व वाद खर्च के रूप में दाे हजार रुपये कुल 81, 472 रुपये का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ा है. उपभोक्ता फोरम के वर्तमान अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विपक्षियों पर दबाव बनाया, उसी का परिणाम है कि उन्हें शेष राशि जो न्यायालय ने निर्धारित की थी मिल पायी है.

बासुकिनाथ धाम स्थित चूड़ी गली में लगी थी भयानक अाग
बीमा राशि को किया गया भुगतान

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