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धनबाद के कई प्रशासनिक अधिकरियों पर हाईकोर्ट ने लगाया 20-20 हजार का जुर्माना, जानें क्या है वजह

झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के कई प्रशासनिक अधिकारियों पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा. अब मामले की अगली सुनावई 1 अगस्त को होगी.

धनबाद : झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के कई प्रशासनिक अधिकारियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि अधिकारियों के वेतन से वसूलने को कहा गया है. न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव ने वाद संख्या 2978/2020 तथा 875/2021 की सुनवाई करते हुए आदेश के एक माह बाद भी प्रशासन की तरफ से शपथपत्र दाखिल नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जतायी.

यह वाद धनबाद के विनोद नगर के अजय कुमार व नंदिता कुमार की तरफ से दायर है. उच्च न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने को कहा था. वादियों का कहना है कि बिना मुआवजा भुगतान के ही उनलोगों की जमीन अधिग्रहीत की गयी. नंदिता कुमार की तरफ से अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा कि बिना शपथपत्र के ही उनके मुवक्किलों की जमीन पर भौतिक कब्जा में दखलंदाजी की जा रही है.

धनबाद के कई प्रशासनिक

कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह लापरवाही है. संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. दोनों ही वादों में संबंधित अधिकारियों के वेतन से 20-20 हजार यानी 40 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूली जाये. यह राशि अगले छह माह के दौरान वसूल कर झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के खाता में जमा करने को कहा गया है. अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी. उससे पहले शपथपत्र भी दायर करने को कहा गया है. साथ ही आदेश पारित होने तक यथास्थिति बनाये रखने को कहा गया है. धनबाद के डीसी से जमीन की वर्तमान स्थिति का फोटो उपलब्ध कराने को कहा गया है.

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