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प्रमोद हत्याकांड : सीबीआइ के दो गवाह हुए होस्टाइल

धनबाद: प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के स्पेशल पीपी राजन दहिया ने साक्षी सैयद इरशाद अली व राजू पासवान का मुख्य परीक्षण कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीके घोषाल ने किया. दोनों साथियों ने […]

धनबाद: प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के स्पेशल पीपी राजन दहिया ने साक्षी सैयद इरशाद अली व राजू पासवान का मुख्य परीक्षण कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीके घोषाल ने किया. दोनों साथियों ने घटना की पुष्टि नहीं की. अदालत ने उन्हें होस्टाइल करार दिया. अदालत में आरोपी सरायढेला थाना के पूर्व थानेदार मदन प्रसाद खरवार, अरशद अयूब व हीरा खान हाजिर थे.

जबकि अन्य आरोपी संतोष सिंह व रणविजय सिंह गैरहाजिर थे. संतोष की ओर से उनके अधिवक्ता सहदेव महतो ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया.

क्या है मामला : तीन अक्तूबर 03 को कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह बनारस से सवा नौ बजे दिन में ट्रेन से धनबाद स्टेशन आये. वह भाड़े की एक गाड़ी लेकर साढ़े नौ बजे अपने आवास धनसार स्थित बीएम अग्रवाल कॉलोनी पहुंच कर सीढ़ी पर चढ़ ही रहे थे तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार कर दी. अस्पताल में उनकी मौत हो गयी. बाद में सीबीआइ ने इस मामले की जांच शुरू की.
जिप अध्यक्ष समेत दो आरोपितों का बयान दर्ज
चोरी का कोयला रखने के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. आरोपित जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई व धनंजय राय चौधरी हाजिर थे. अदालत ने दंप्रसं की धारा 313 के तहत आरोपितों का सफाई बयान दर्ज किया. दोनों ने आरोप से इनकार किया. विदित हो कि 23 अगस्त 12 को निरसा पुलिस ने मां तारा इंडस्ट्री खोखरा पहाड़ी में छापेमारी कर चोरी का कोयला जब्त किया था.
प्रशांत सिंह की जमानत पर सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी
धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या से जुड़े आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल में बंद प्रशांत सिंह उर्फ मामा की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा ने बहस की. जबकि अभियोजन से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी की मांग की. वह 6 अप्रैल 17 से जेल में बंद है.

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