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ढुलू महतो मामले में अभियोजन नहीं ला सका गवाह

धनबाद: पुलिस पर हमला और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा विधायक ढुलू महतो गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत ने साक्ष्य की अगली तिथि मुकर्रर […]

धनबाद: पुलिस पर हमला और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह की अदालत में हुई. अदालत में भाजपा विधायक ढुलू महतो गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत ने साक्ष्य की अगली तिथि मुकर्रर कर दी. अभियोजन अदालत में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका.

विदित हो कि 4 सितंबर 06 को गोविंदपुर एरिया ऑफिस में टेंडर होना था. प्रबंधन ने विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका जतायी थी और पुलिस को पत्र लिखकर जानकारी दी थी. पुलिस बल उस दिन एरिया आफिस में मौजूद था. करीब डेढ़ बजे ढुलू महतो के नेतृत्व में उनके दो सौ समर्थक नारेबाजी करते एरिया आफिस आये. उसी वक्त डीएसपी भी सदलबल घटनास्थल पर पहुंचे. डीएसपी के आते ही आरोपितों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया था.

सुरेश हत्याकांड में सुनवाई : कोयला व्यवसायी व कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह धनंजय कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आलोक वर्मा, प्रमोद लाला व मोनू सिंह हाजिर थे, जबकि इस केस के मुख्य अभियुक्त शशि सिंह अब भी फरार है. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी.

बैंक फर्जीवाड़ा में सीबीअाइ के रिटायर्ड एसपी ने दी गवाही : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कथारा शाखा में ड्राफ्ट के माध्यम से फर्जी ढंग से एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपये की निकासी मामले में सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी पटना के तत्कालीन इंस्पेक्टर (अब रिटायर्ड एसपी, सीबीआइ, रांची) अारसी चौधरी ने गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि इस केस का अनुसंधान मैंने अपने कार्यकाल में किया था. उन्होंने घटना की पुष्टि की. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिन्हा ने साक्षी का मुख्य परीक्षण कराया. जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता समर श्रीवास्तव व मुख्तार अहमद ने किया. विदित हो कि कुछ वर्ष पूर्व एसबीआइ कथारा के शाखा प्रबंधक सीडी राम (मृत) ने ड्राफ्ट के दो बुक (200) गलत ढंग से अपने पास रख लिया जिसमें 196 ड्राफ्ट दूसरे वैसे व्यक्तियों को दे दिया जिनके खाता में पैसा नहीं था. ओर पैसा निकाल लिया.

बीएसएल नियुक्ति घोटाला में डिस्चार्ज पिटीशन दायर

वर्ष 2008-09 में बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों व अभ्यर्थियों से मिली भगत कर की गयी अवैध बहाली में आरोपित पूर्व राज्यपाल के पुत्र सैयद मो रजी, वीके श्रीवास्तव (रिटायर्ड एमडी) सीजी कुबेरकर (एजीएम मुंबई ऑफिस) आरके जेतिया व आरके नरुला (रिटायर्ड जीएम) ने बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश 11 सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया. अदालत अगली तिथि को उक्त पिटीशन पर सुनवाई करेगी. यह मामला आरसी केस नंबर 1 (ए) 14डी से संबंधित है.

पत्नी प्रताड़ना में पति को ढाई वर्ष की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी तबिंदा खान की अदालत ने बुधवार को दहेज प्रताड़ना के एक मामले में आरोपित पति सुबीर कुमार को भादवि की धारा 498 (ए) में दो वर्ष व डीपी एक्ट की धारा में 6 माह की सजा सुनायी. अदालत ने सास व ससुर को भी दोषी पाकर छह-छह माह की सजा सुनाई. वर्ष 2009 में मोना कुमारी की शादी सुबीर के साथ हुई थी. वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था.

दहेज हत्या में सजा दी जायेगी 23 को

पचास हजार रुपये और मोटर साइकिल दहेज की मांग को लेकर युवती की हत्या करने के मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अठारह गुलाम हैदर की अदालत में हुई. सजा की बिंदु पर अभियोजन व बचाव पक्ष ने अपनी बहस पूरी की. अदालत ने सजा की अगली तिथि 23 दिसंबर 16 मुकर्रर कर दी. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष की ओर से देवी शरण सिन्हा ने, जबकि अभियोजन से एपीपी पावेल कोनगाड़ी ने बहस की. विदित हो कि चिरकुंडा निवासी किसन गोप ने 30 मई 14 को अपनी पत्नी बती देवी की दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पेड़ पर लटका दिया था. मृतका के भैंसुर साधना गोप ने मृतका के पिता सुबोध गोप (देवली) को फोन से सूचना दी थी.

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