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गैरपंजीकृत जांच घरों पर होगी कार्रवाई
धनबाद : प्री कंसेप्शन एंड प्री नैटल डाइग्नेस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडीटी) एक्ट को लेकर सिविल सर्जन सह जिला समुचित प्राधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई. सिविल सर्जन डॉ चंद्रांबिका श्रीवास्तव ने बताया कि सभी अल्ट्रासाउंड जांच घरों का रजिस्ट्रेशन करना है. गैर-पंजीकृत जांच घर की पहचान कर कार्रवाई करनी है. उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा […]
धनबाद : प्री कंसेप्शन एंड प्री नैटल डाइग्नेस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडीटी) एक्ट को लेकर सिविल सर्जन सह जिला समुचित प्राधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई. सिविल सर्जन डॉ चंद्रांबिका श्रीवास्तव ने बताया कि सभी अल्ट्रासाउंड जांच घरों का रजिस्ट्रेशन करना है. गैर-पंजीकृत जांच घर की पहचान कर कार्रवाई करनी है. उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड जांच घर चलाता है, तो उसकी सूचना दें. सभी जांच घरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. बैठक में डाॅ एसके वर्मा, डाॅ अर्चना कुमारी, मो जावेद हुसैन, श्री नारायण दत्त गुप्ता तथा जिला जन–संपर्क पदाधिकारी मौजूद थे.
अनिवार्य रूप से भरें फाॅर्म एफ : सीएस ने बताया कि जांच घर अनिवार्य रूप से फार्म ‘एफ‘ भरें. अल्ट्रासाउं जांच घरों का नियमित निरीक्षण आवश्यक है. इसके लिए डाॅ सुशील कुमार, डाॅ मंगेश कुमार, डाॅ एसके वर्मा, डाॅ अर्चना कुमारी, श्री नारायण दत्त गुप्ता, नीता सिन्हा को कार्य करने को कहा गया है. सीएस ने बताया कि उपायुक्त ने निर्णय लिया है कि सभी अल्ट्रासाउंड जांच घरों में कैमरा लगाया जायेगा. इसकी हार्ड डिस्क की कॉपी लेकर उसका मूल्याकंन किया जायेगा. इसे सुनिश्चित करना है.
सोनोलॉजिस्ट की सेवा अब नहीं
सीएस ने बताया कि जनवरी 2014 के भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर कार्य करने वाले सोनोलॉजिस्ट की सेवा अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर पर 31 दिसंबर 2016 को समाप्त हो रही है. अब केवल रेडियोलॉजिस्ट ही जांच कर सकते हैं. इस संबंध में सभी अल्ट्रासाउंड जांच घरों को सूचित करना है. जांच घर इसके लिए अलग से व्यवस्था कर लें. सीएस ने बताया कि स्टेट एप्रोप्रियेट ऑथरिटी, पीसीपीएनडी एक्ट डॉ विद्या गुप्ता एवं उपायुक्त कार्यालय धनबाद से आये पत्र में दिये गये निर्देश के आधार पर वेब पोर्टल पर लोड पीसीपीएनडीटी एक्ट के सॉफ्टवेयर एवं डाटा का बैकअप लेना है.
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