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मटकुरिया गोलीकांड : 19 आरोपी हुए गैरहाजिर, नहीं हो सका आरोप गठन

धनबाद : मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी यादव की अदालत में हुई. अदालत में 19 आरोपी उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण आरोप गठन नहीं हुआ. अदालत में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, बच्चा सिंह, ओम प्रकाश लाल, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 24 आरोपी हाजिर थे. अदालत […]

धनबाद : मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी यादव की अदालत में हुई. अदालत में 19 आरोपी उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण आरोप गठन नहीं हुआ. अदालत में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, बच्चा सिंह, ओम प्रकाश लाल, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 24 आरोपी हाजिर थे.

अदालत ने गैर हाजिर आरोपियों पर काफी नाराजगी जतायी. पूर्व मंत्री बच्चा सिंह व पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की ओर से आवेदन देकर यह जानकारी दी गयी कि उन लोगों ने निचली अदालत के आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. उक्त आवेदन में समय की मांग की गयी है.

अदालत ने सख्त रुख अख्तयार करते हुए 19 सितंबर 16 को सभी आरोपियों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया. विदित हो कि 27 अप्रैल 2011 को पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई जिसमें विकास समेत चार लोग मारे गये थे. धनबाद के तत्कालीन एसडीओ जार्ज कुमार ने बैंक मोड़ थाना में 38 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

हाइकोर्ट से आया स्थगन आदेश, नहीं हो सका आरोप गठन : बीसीसीएल के लोदना क्षेत्र में कोल ट्रांसपोर्टिंग में हुए लाखों रुपये के घोटाला मामले की सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दशम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से झारखंड हाइकोर्ट का आदेश दाखिल किया गया जिसमें 3 अक्तूबर 16 तक अगली प्रक्रिया को स्थगित रखने का आदेश है. अदालत ने आरोप गठन के लिए अगली तिथि 16 अक्तूबर 16 मुकर्रर कर दी. अदालत में आरोपी दिलबाग सिंह सुहाग, बलराज सिंह राठी, दरिया सिंह व गजिंद्र राठी हाजिर थे. विदित हो कि एक अप्रैल 07 से 28 फरवरी 09 की अवधि में लोदना क्षेत्र के जीएम, एजीएम ने कोल ट्रांसपोर्टर्स से सांठ-गाठ कर गैर भूतपूर्व सैनिक को डंपर ड्राइवर पद पर रखा. जबकि कंपनी के कार्य आदेश के तहत भूतपूर्व सैनिक को उस पद पर रखना था. कोल ट्रांसपोर्टर मेसर्स नटराज ट्रांसपोर्ट ने गैर भूतपूर्व सैनिक को रख कर डंपर से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग करायी जिससे कंपनी को 65 लाख 6 हजार 438 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ. सीबीआइ ने इस मामले में लोदना क्षेत्र के महाप्रबंधक तरुण कांति बंद्योपाध्याय, उप महाप्रबंधक सुबीर घेष, इजे एरिया के महाप्रबंधक बीसी मांजी, बलराज सिंह राठी, दरिया सिंह, नसीब सिंह, दिलबाग सिंह सुहाग व गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
पूर्व विधायक आनंद महतो समेत छह रिहा : पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह धनंजय कुमार की अदालत ने सिंदरी के पूर्व मामस विधायक आनंद महतो समेत जयदेव महतो, जगदीश महतो, सुरेश महतो, श्रीराम महतो व धनंजय प्रमाणिक को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. घटना 10 जून 91 को बलियापुर थाना क्षेत्र मे घटी थी. बलियापुर थानेदार केपी यादव ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
अदालत परिसर में बच्चा सिंह, नीरज सिंह व अन्य. फोटो। प्रभात खबर

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