धनबाद : वासेपुर निवासी मुन्ना हत्या कांड मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी वासेपुर निवासी कुकी सिंह, बजरंगी सिंह, प्रेम सिंह व मदन पंडित को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 28 जनवरी 16 मुकरर्र कर दी. 4 फरवरी 07 को शाम सात बजे लाडली अपने घर में थी. इसका भाई मुन्ना, सोनू, भाभी गुडिया घर में थी.
तभी आरोपी कुकी सिंह, बजरंग सिंह, प्रेम सिंह व मदन पंडित उसके घर में हथियार लेकर घुस गये और मुन्ना को बंदूक की नोक पर अपना घर ले गये. वहां के लोग उसे रड, बटखरा, पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी. अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने 7 गवाहों की गवाही करायी. यह मामला एसटी केस नंबर 48/08 से संबंधित है.
लोहा चोर को एक वर्ष की सश्रम कारावास
लोहा चोरी व माल बरामदगी के एक मामले में शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए झरिया निवासी मो सैफ को भादवि की धारा 411में दोषी पाकर एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. फैसला सुनाये जाने के वक्त सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने सजा के बिंदु पर जोरदार बहस की. अदालत ने सजायाप्ता को उपरी अदालत में क्रिमिनल अपील अर्जी दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत देने की बात कही. लेकिन सजायाप्ता के पासलोहा चोर को एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा जमानतदार उपलब्ध नहीं रहने के कारण उसे जेल जाना पड़ा.