धनबाद : महिला कोलकर्मी, जिन्होंने 10 वर्ष नौकरी कर ली है या जिनकी उम्र 58 वर्ष से कम है, वह अपने आश्रित पुत्र को अब नौकरी दे सकती है. कोल इंडिया प्रबंधन ने 58 वर्षीय फीमेल वीआरएस स्कीम लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश कोल इंडिया के जीएमपी भगवान पांडेय ने बुधवार को जारी किया है.
यह जानकारी एटक नेता और जेबीसीसीआइ सदस्य लखन लाल महतो ने दी. इसकी मांग ट्रेड यूनियनों के नेता काफी दिनों से कर रहे थे. यूनियनों की मांग पर कोल इंडिया बोर्ड की 319वीं बैठक में सहमति बनी थी.